महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, किसी राजनीतिक दल के बहुमत खो देने पर अपने सदस्यों को ‘कब्जे’ में करने के लिए दलबदल विरोधी कानून को हथियार नहीं बनाया जा सकता।