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राह वीर योजना , केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन

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धार ब्यूरो चीफ इकबाल खत्री

दुर्घटना में घायलों की जान बचाने वालों को मिलेगा 25 हजार रुपए का इनाम

              धार,  3 जुन 2025/ सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही मौतों को रोकने और गोल्डन ओवर में घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राह-वीर योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना प्रदेशभर में 21 अप्रैल 2025 से लागू कर दी गई है।


योजना का उद्देश्यः-

             योजना का उद्देश्य गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को दुर्घटना के एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाना है, जिसे गोल्डन ऑवर कहा जाता है। इस दौरान घायलों को समय पर चिकित्सकीय सहायता मिल जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है।

नगद प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति-पत्र से किया जाएगा सम्मानितः-

             जो भी व्यक्ति तत्परता से घायलों को अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाता है, उसे राह-वीर की उपाधि दी जाएगी और 25 हजार रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इतना ही नहीं, पूरे राज्य से चयनित राह-वीरों में से 10 सबसे योग्य राह-वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर एक-एक लाख रुपए का पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा।


इस तरह होगा चयनः-

    राह-वीर का चयन जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा। यह समिति संबंधित थाने, अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा करेगी। मूल्यांकन समिति में कलेक्टर, एसएसपी, सीएमएचओ तथा आरटीओ शामिल रहेंगे। यह समिति मासिक बैठक में प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर योग्य राह-वीरों का चयन करेगी।

एक राह-वीर को साल में पांच बार मिलेगा अवार्डः-

     योजना के तहत एक राह-वीर को अधिकतम पांच बार इस सम्मान के लिए चयनित किया जा सकेगा। राह-वीर की जानकारी केवल पुरस्कार हेतु उपयोग में लाई जाएगी और अन्य किसी कार्य में नहीं ली जाएगी। योजना का उद्देश्य न केवल दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर सहायता दिलाना है, बल्कि समाज में जागरूकता और मानवीय संवेदनाओं को भी प्रोत्साहित करना है।

कलेक्टर ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों में दर्ज 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराए जाने के संबंध में दिए निर्देश

      धार, 3 जून 2025/ मध्यप्रदेश शासन के द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश में अवधि (1 जून से 15 जून 15 दिवस) बच्चों का अवकाश घोषित किया गया है। इस अवधि में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाडी केन्द्रों में गर्म पका हुआ भोजन, नाश्ता के स्थान पर 15 दिवस का कच्चा राशन उपलब्ध कराया जाना है।

          इस संबंध में कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अध्यक्ष खण्ड स्तरीय पोषण आहार वितरण समिति, सभी सदस्य, जनपदों की सीईओ, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक, परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना, प्रभारी मध्यान्ह भोजन शाखा एवं जनशिक्षक प्राधिमिक विद्यालय को निर्देशित किया है कि वे कमेटी की बैठक तत्काल आयोजित कर स्व सहायता समूहों से लिखित सहमति प्राप्त करे तथा आंगनवाडी केन्द्रों में सुखा राशन एक साथ 15 दिन का उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित करें।

            इस अवधि में जो स्व-सहायता समूह मीनू अनुसार रेसीपी नहीं करना चाहता है तो उक्त समूह को तत्काल बदलते हुए नवीन समूह को कार्य करवाए जाने की कार्यवाही करे। ध्यान रहे कि किसी भी स्थिति में आंगनवाडी केन्द्रों में दर्ज 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे पूरक पोषण आहार से वंचित न रहे। यह भी सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की पूर्व तैयारी करते हुए आंगनवाडी केन्द्रों में निर्धारित रेसिपी अनुसार रेडी टू ईट फूड की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए।

खनिज टीम द्वारा अवैध परिवहन, उत्खनन, भण्डारण पर 3 वाहनों को जप्त कर किया गया

      धार, 3 जून 2025/ कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशानुसार खनि अधिकारी आर.के. कनेरिया के नेतृत्व में खनिज टीम द्वारा गत दिवस ग्राम खेडा तथा पीथमपुर क्षेत्र से खनिज गिट्टी, मुरम का अवैध परिवहन, उत्खनन, भण्डारण पर कार्यवाही करते हुए 3 वाहनों को जप्त कर पुलिस थाना पीथमपुर सेक्टर-1 मे 1 डम्पर, 2 डम्पर को पुलिस चौकी संजय जलाशय की अभिरक्षा में खडे किये गये है। यह कार्यवाही खनि निरीक्षक संदेश पिपलोदिया, खनि निरीक्षक रमेश सोलंकी द्वारा की गई। उक्त वाहनों के मालिको, चालको के विरूद्ध म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियमों के तहत अर्थदण्ड की कार्यवाही की जा रही है।

कलेक्टर ने मुस्कान अभियान के तहत नाबालिग बालक, बालिकाओं के गुमशुदगी प्रकरणों के संबंध में किया सर्वे दल गठित

   धार, 3 जून 2025/ कलेक्टर श्री प्रिंयक मिश्रा ने जिले में नाबालिग बालक, बालिकाओं के गुमशुदगी प्रकरणों के संबंध में सर्वे किये जान हेतु मिशन वातसल्य, विशेष किशोर पुलिस इकाई के सम्बन्धित थाने के सदस्यो, स्वयं सेवी संगठन के प्रतिनिधि को सम्मिलित करते हुये सर्वे दल का गठन किए जाने का आदेश जारी किया है।

     जिला स्तर पर गठित सर्वे दल में बाल संरक्षण अधिकारी श्री करण भंवर, संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी एवं आंगनवाडी पर्यवेक्षक, जिला बाल संरक्षण इकाई के आंकड़ा विश्लेषक श्री गजपाल बुंदेला, सामाजिक न्याय विभाग, श्रम विभाग, विशेष पुलिस इकाई एवं अशासकीय संगठन धार के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है।

       यह सर्वे दल वर्ष में दो बार ‘मुस्कान अभियान’ के तहत  ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नाबालिग बालक, बालिकाओ के गुमशुदगी प्रकरणों के संबंध में सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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