आरोप था कि कंपनी ने जनता से वसूली करके बैंक में राशि जमा नहीं की। मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि दोनों पक्षों के बीच लिखित अनुबंध हुआ था। यह मामला पूरी तरह सिविल प्रकृति का है।
MP News: सौ करोड़ के करार मामले में FIR निरस्त, कोर्ट ने कहा कि सिविल मामले को आपराधिक बनाकर दबाव नहीं बना सकते
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