धार ब्यूरो चीफ इकबाल खत्री
घटना
दिनांक 27.06.2026 को फरियादी नेमीचंद राठौर पिता प्रेमचंद, उम्र 85 वर्ष, निवासी कालीबावड़ी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि रात्रि करीब 01:00 बजे वह अपनी पत्नी पार्वती के साथ घर में सो रहे थे। इसी दौरान तीन बदमाश घर में आए और फरियादी एवं उसकी पत्नी के साथ लाठी से मारपीट कर उन्हें चोट पहुंचाई तथा पत्नी के गले में पहने दो सोने के मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए।
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना धरमपुरी में अपराध क्रमांक 191/2026, धारा 309(6), 331(8) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस कार्यवाही
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं एसडीओपी मनावर श्री ब्रजेश कुमार मालवीय के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी धरमपुरी श्री सरदारसिंह सोलंकी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।
विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि घटना में संजय पिता कालु भाभर, जाति भील, उम्र 21 वर्ष, निवासी कालीबावड़ी की संलिप्तता हो सकती है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी जेल में सुरेश पिता थानसिंह, निवासी गंधवानी से दोस्ती हुई थी। आरोपी के अनुसार सुरेश ने उसे किसी अधिक रकम वाले व्यक्ति की जानकारी देने को कहा था। इसके बाद आरोपी संजय ने दिनांक 25.06.2026 को सुरेश को फोन कर अपने पड़ोस में रहने वाले नेमीचंद राठौर के यहां गिरवी माल रखे होने की जानकारी दी।
आरोपी के अनुसार दिनांक 26.06.2026 को सुरेश अपने दो साथियों के साथ मोटरसाइकिल से कालीबावड़ी स्थित सरकारी कुएं के पास आया, जहां उनकी मुलाकात हुई तथा इसके बाद उक्त आरोपियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया।
प्रकरण में आरोपी से पूछताछ एवं विवेचना के आधार पर घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी
संजय पिता कालु भाभर, जाति भील, उम्र 21 वर्ष, निवासी कालीबावड़ी
आपराधिक रिकॉर्ड
अपराध क्रमांक 191/2026, धारा 309(6), 331(8) बीएनएस
सराहनीय कार्य
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक सरदारसिंह सोलंकी, सउनि दिनेशसिंह सिसोदिया, प्रधान आरक्षक 845 सुनील, प्रधान आरक्षक 440 वेस्ता सोलिया, प्रधान आरक्षक 301 महेश एवं आरक्षक 479 लक्ष्मण की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही।





