शेख नसीम। भोपाल / सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजधानी भोपाल के रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस अभियान की शुरुआत नए भोपाल के अरेरा कॉलोनी, बावड़िया कला, और रोहित नगर से की गई है, जहां नगर निगम ने करीब 1000 मकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पहले ही नोटिस जारी किए हैं।
नगर निगम के अनुसार, रिहायशी क्षेत्रों में घरों से संचालित स्पा सेंटर, बैंक, जिम, गैस सर्विस सेंटर सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियां नियमानुसार प्रतिबंधित हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में इन प्रतिष्ठानों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इस कार्रवाई से शहर के हजारों लोगों के रोजगार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। कई छोटे कारोबारी और वहां कार्यरत कर्मचारी इस फैसले से चिंतित हैं। वहीं, नगर निगम का कहना है कि रिहायशी क्षेत्रों में नियमों का पालन सुनिश्चित करने और शहर की सुनियोजित व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है।





