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कार्यकारिणी समिति के संबंध में जिला स्तरीय बैठक

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बिलाल खत्री

अलीराजपुर  जिला स्तरीय देव स्थान परिषद कार्यकारिणी समिति के संबंध में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान कलेक्टर डॉ बेडेकर ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि समस्त देव स्थानों को अतिक्रमण मुक्त कराए , जिन मंदिरों में पुजारी की अति आवश्यकता है वहॉ पुजारी नियुक्त करने की कार्यवाही करे साथ ही जिले में जीर्ण क्षीर्ण मंदिरों की मरम्मत के लिए मंदिरों को चिंहंत करें और अपने अपने कार्यक्षेत्र में अनुविभाग स्तर पर समिति का गठन करें। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी श अभिषेक चौधरी , वनमण्डलाधिकारी  ध्यान सिंह निंगवाल , संयुक्त कलेक्टर सुश्री प्रियांशी भंवर , अनुविभागीय अधिकारी  विरेन्द्र सिंह बघेल समेत समिति के सदस्य उपस्थित थे।

24 घंटे में प्रातः 08 बजे तक 51.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

 

अलीराजपुर जिले में बीते 24 घंटे में प्रातः 08 बजे तक 51.6  मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। तहसीलवार अलीराजपुर में – 48.6 , जोबट में -82.5 ,उदयगढ़ में  – 90.0 , च. शे. आ. नगर में  -51.0, कट्ठीवाड़ा -37.0, सोण्डवा में -1.0  कुल 310.1 वर्षा हुई।

  जिले में 01 जून से 27 जुलाई तक 395.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। जिले के अलीराजपुर -505.8 , जोबट -422.0, उदयगढ़ – 371.0, च. शे. आ. नगर -333.6, कट्ठीवाड़ा – 474.0 , सोण्डवा -266.0 कुल 2372.2  मि.मी दर्ज की गई ।  गत वर्ष इसी अवधि में औसत वर्षा 410.8 मिलीमीटर थी।  यह जानकारी अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई ।

शासकीय उचित मूल्य दुकानों से राशन प्राप्त करने के लिए पूर्व से 27 श्रेणियां निर्धारित

अलीराजपुर  कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकानों से राशन प्राप्त करने के लिए पूर्व से 27 श्रेणियां निर्धारित है लेकिन ऐसे परिवार जो इन श्रेणियों के तहत लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वह गरीब व मजदूर है। जिनके द्वारा राज्य शासन के संबल पोर्टल या भारत सरकार के ई श्रमिक पोर्टल पर पंजीयन कराया है। अब मप्र शासन उनको भी राशन का लाभ देने जा रही है। इनके लिए एक नई पात्रता की श्रेणी बनाई है। जिसे असंगठित व प्रवासी श्रमिक नाम दिया गया है। जिले में करीब 6  हजार 6 सौ 62 श्रमिकों को लाभ मिलेगा।  2. नवीन पात्रता श्रेणी जोड़ने का उद्देश्य ऐसे असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक जो वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत लाभांवित नहीं हो रहे है, को राशन उपलब्ध कराना है।प्रभारी जिला खाद्य व आपूर्ति अधिकारी  जीपी अग्रवाल ने बताया संबल या ई-श्रमिक के तहत पंजीकृत केवल ऐसे परिवार जिनके मुखिया या सदस्य आयकरदाता हो या केंद्र राज्य सरकार के किसी कार्यालय, शासकीय अर्द्ध शासकीय, सार्वजनिक स्वायत उपक्रम जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक व सहकारी संस्थाएं शामिल हैं। इसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी का अधिकारी-कर्मचारी हो, योजना के तहत अपात्र होंगे। शेष सभी परिवार लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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