best news portal development company in india

संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. अंबेडकर आर्थिक कल्याण

SHARE:


जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री 

योजना एवं सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

    खरगोन। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिये चलाई जा रही संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना एवं सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना के तहत पात्र हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित किये हैं। 

      संत रविदास स्व-रोजगार योजना एवं डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत स्वयं का रोजगार स्थापित करने के इच्छुक अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे तथा सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना के अंतर्गत अनुसूचित वर्ग की महिला समूहों द्वारा अंत्यावसायी समिति के कार्यालय से आवेदन प्राप्त किये जा सकेंगे।

       संत रविदास स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को औद्योगिक (विनिर्माण) इकाई की स्थापना के लिये 01 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक का तथा सेवा से संबधित इकाई अथवा खुदरा व्यवसाय हेतु 01 लाख रूपये से 25 लाख रूपये तक की ऋण राशि बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। योजनान्तर्गत वितरित ऋण पर शासन द्वारा मोरेटोरियम अवधि सहित 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक देय होगा तथा गारंटी राशि भी शासन द्वारा देय होगी। योजना का लाभ प्राप्त करने अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे व्यक्ति ही आवेदन कर सकेंगे जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो। आवेदक को न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उसके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये। 

        इसी प्रकार डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को 10 हजार रुपये से 01 लाख रुपये तक की परियोजना के लिये ऋण राशि बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी। बैंक से वितरित ऋण पर शासन द्वारा मोरेटोरियम अवधि सहित अधिकतम पाँच वर्षों तक 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान देय होगा तथा गारंटी राशि भी शासन द्वारा दी जायेगी। योजना का लाभ लेने के लिये आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा उसे आयकरदाता भी नहीं होना चाहिये।

संत रविदास स्व-रोजगार योजना एवं डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को samast.mponline.gov.in पोर्टल के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को ऑनलाइन आवेदन कर आवेदन पत्र की एक प्रति जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यालय में जमा करनी होगी।

       अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिये संचालित सावित्री बाई फुले स्वत-सहायता समूह योजनान्तर्गत बैंक से महिला समूहों को स्वीकृत ऋण पर अधिकतम 10 हजार रूपये प्रति सदस्य के मान से अनुदान राशि शासन द्वारा दी जायेगी। योजना के तहत व्यवसाय की स्थिति को ध्यान में रखकर 5 से 10 महिलाओं को समूह गठित किये जा सकेंगे। समूह की सभी महिला सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग से ही होनी चाहिये तथा सदस्यों की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिये। 

इसी प्रकार समूह के सदस्य का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा उसकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र के मामले में 55 हजार रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्र का होने पर 40 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिये। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रमाण पत्रधारी भी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे तथा एक परिवार से एक ही सदस्य इस योजना के लिए पात्र होगा। योजना का लाभ प्राप्त करने की इच्छुक महिला आवेदक जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय से कार्यालयीन समय पर समूह के लिये ऋण आवेदन फार्म प्राप्त कर सकती हैं।

best news portal development company in india

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *