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मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कलेक्टर ने 1 व्यक्ति को दिया थाने पर उपस्थिति का आदेश

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बिलाल खत्री
बड़वानी कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी जयति सिंह ने पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर की रिपोर्ट में जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित मोहसीन उर्फ राजा पिता हरूण निवासी राजपुर को पुलिस संबंधित थाने में 03 माह तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु आदेशित किया है।

कलेक्टर कार्यालय बड़वानी से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला दण्डाधिकारी ने मोहसीन उर्फ राजा को जनवरी माह में 5 एवं 25 तारीख को, फरवरी माह में 15 एवं 28 तारीख को, मार्च माह में 10 एवं 30 तारीख को थाना प्रभारी राजपुर के समक्ष 03 माह तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु आदेशित किया है।

आदेश में उल्लेखित किया गया है कि यदि अनावेदक उपरोक्त निर्धारित तिथियों में कही जाता है तो उसकी सूचना थाना प्रभारी राजपुर को पूर्व से ही देंगे। आदेश का उल्लेघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

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