बिलाल खत्री
बुरहानपुर शासन के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत बुरहानपुर जिले से वैष्णो देवी की यात्रा का कार्यक्रम प्राप्त हुआ है। सीईओ जिला पंचायत ने जानकारी देते हुए बताया कि, यह यात्रा 1 मार्च से 6 मार्च, 2026 तक आयोजित रहेगी। योजना के तहत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2026 निर्धारित है।
योजना के तहत निकायों को निर्देश दिये गये है कि, इस संबंध में वरिष्ठ नागरिकों, जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति (महिलाओं के मामले में 2 वर्ष की छूट) जो आयकरदाता नहीं है, को उक्त यात्रा हेतु अवगत कराते हुए जाने वाले यात्रियों के आवेदन अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से संबंधित निकायों में प्राप्त कर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत आवेदन के लिए पात्रता
मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
आयकर दाता न हो। 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
महिलाओं के मामले में 2 वर्ष की छूट अर्थात् 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो।
ऐसे दिव्यांग नागरिक जिनकी विकलांगता 60 प्रतिशत से अधिक हो, आयु का बंधन नहीं है।
यदि पति/पत्नी साथ यात्रा करना चाहते है तो पति/पत्नी में से किसी एक को पत्रता होने पर जीवनसाथी भी यात्रा पर जा सकता है, भले ही उसकी आयु 60 वर्ष से कम हो।
तीर्थ यात्रा हेतु समूह बनाकर आवेदन किया जा सकता है, समूह का मुखिया मुख्य आवेदक होगा, किन्तु ऐसा समूह 25 व्यक्तियों से अधिक का नहीं होगा।
यात्रा हेतु आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग जैसे टी.बी., कोंजेष्टिव कार्डियाक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, कोरोनरी अपर्याप्तता, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, मानसिक व्याधि, संक्रमण कुष्ठ रोग आदि से ग्रसित न हो। यात्रा करने हेतु आवेदक द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम होने और किसी संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होने का चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र आवेदन में दिया जाना अनिवार्य है।
65 वर्ष से अधिक आयु के एकल तीर्थ यात्री एवं 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग नागरिक को सहायक (केयर टेकर) ले जाने की पात्रता है।






