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नकली नोट छापने के आरोपीगण को 10-10 वर्ष का कारावास सजा सुनाई अपर सत्र न्यायाधीश श्री अंबुज पांडे के द्वारा

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 अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक आर.के.गुप्ता द्वारा

 धार इकबाल खत्री कुक्षी क्षेत्र के चर्चित एवं पहली बार नकली नोट छापकर मार्केट में चलने वाले आरोपी विनोद पिता हीरालाल मोर्य निवासी रणगांव व मगन पिता शंकर जामोद निवासी फिफेड़ा, दोनों थाना डही को 10-10 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया। घटना इस प्रकार है कि,थाना डही को दिनांक 4-11-2022 को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी विनोद अपने साथ 100-100  रुपए के नकली नोट लेकर डही आने वाला है,सूचना प्राप्त होते ही पुलिस डही एवं स्टाफ के द्वारा कवड़ा रोड पर पहुंची और वहां पर घेराबंदी कर खड़े हो गए थोड़ी देर बाद मुखबिर द्वारा बताए हुलिये का व्यक्ति आते दिखा और पुलिस को देखकर भागने लगा तो पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। जब उसकी तलाशी ली तो उसकी पेंट की जेब से 100-100 रुपए के 70 नोट विभिन्न सीरीजों के निकले जो देखने पर ही नकली जैसे लग रहे थे, जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया कि आरोपी मगन ने यह नोट मार्केट में चलने के लिए ₹1000 में 70 नकली नोट दिए हैं, पुलिस जब मगन के घर पहुंची तो मगन घर के बाहर ही मिल गया जब उसके उसके घर ग्राम फिफेड़ा में तलाशी ली तो वहां पर कलर प्रिंटर, पेपर के बंडल, पेपर कटर, एक तरफ छपे हुए नकली नोट, अलग-अलग सीरीज के स्टील की स्केल ,500,200 एव 20 के कई नकली नोट विभिन्न सीरीज के मिले तथा नकली नोट छापने की सामग्री भी मिली जिसे पुलिस ने जप्त कर नकली नोट जांच के लिए नोट मुद्रणालय देवास जांच हेतु भिजवाए थे। जिसकी जांच रिपोर्ट में सभी नकली नोट पाए गए, आरोपी गण के विरुद्ध प्रकरण थाना डही में पंजीबद्ध होकर विवेचना अधिकारी सुखदेव अलावे ने विवेचना करने के उपरांत प्रकरण अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान अंबुज पांडे के न्यायालय में भेजा जहां पर जहां पर अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक आर.के. गुप्ता ने करीब 12 महत्वपूर्ण साक्षीयो के कथन करवाये, साक्षियो के कथनों के आधार पर एवं जप्त सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी गणों के विरुद्ध अपराध पाया जाने से 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं करीब ₹15000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक आर.के.गुप्ता द्वारा पैरवी  की गई।

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