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खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सलाहकार समिति की हुई बैठक

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मिलावट युक्त खाद्य सामग्री विक्रय करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध होगी एफआईआर 

खरगोन।कलेक्टर  कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में 30 दिसंबर को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समिति के सभी सदस्य एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। 

कलेक्टर श्री शर्मा ने बैठक में निर्देशित किया कि खाद्य सामग्री का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों के नियमित रूप से जांच की जाए और खाद्य सामग्री की अधिक से अधिक नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे जाए। प्रयोगशाला जांच में खाद्य सामग्री अमानक एवं मिलावट युक्त पाये जाने पर जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध थाने में एफआईआर दर्ज की जाए। खाद्य सामग्री का व्यवसाय या विक्रय करने वाले जिन प्रतिष्ठानों का वार्षिक टर्नओव्हर 12 लाख रुपये से अधिक है, उनका लायसेंस अनिवार्य रूप से बनाया जाए और 12 लाख रुपये से कम टर्नओव्हर पर उनका पंजीयन अनिवार्य रूप से किया जाए। बिना लायसेंस एवं पंजीयन के खाद्य सामग्री विक्रय करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। जिन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया गया है उनमें सख्ती से वसूली की कार्यवाही की जाए। 

बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी  एचएल अवास्या ने बताया कि जिले में अमानक व मिलावट युक्त खाद्य सामग्री विक्रय किये जाने के मामलों में जनवरी 2024 से अब तक 04 एफआईआर दर्ज की गई है और 39 प्रकरण न्यायालयों में दर्ज किये गए हैं। अपर कलेक्टर न्यायालय में दर्ज 105 प्रकरणों में 23 लाख 91 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से लगभग 15 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। जिले में खाद्य सामग्री का विक्रय करने वाले 513 प्रतिष्ठानों द्वारा लायसेंस लिया गया है और 15 हजार 918 व्यक्तियों द्वारा पंजीयन कराया गया है। जिले में खाद्य सामग्री विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों की सतत जांच की जा रही है और खाद्य सामग्री के नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। श्री अवास्या ने बताया कि शालाओं में मध्यान्ह भोजन प्रदाय करने वाले समूहों, खाद्यान्न वितरण करने वाली उचित मूल्य दुकानों एवं मदिरा दुकानों को भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य है।

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