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आतिशबाजी दुकानों की अस्थाई अनुज्ञप्ति जारी करते समय विस्फोटक नियम के प्रावधानों का होगा सख्ती से पालन

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खरगोन जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री

खरगोन । जिले में दीपावली पर्व के दौरान अस्थाई शेड में आतिशबाजी की बिक्री के लिए विस्फोटक नियम 2008 के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप अस्थायी अनुज्ञप्तियां जारी की जाएगी। अपर जिला दंडाधिकारी रेखा राठौर ने इस संबंध में समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया है कि दीपावली पर्व पर जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अस्थायी अनुज्ञप्तियां जारी करते समय विस्फोटक नियम का कड़ाई से पालन किया जाए।

दीपावली पर्व के दौरान आगजनी की स्थिति में दुर्घटनाओ से बचने के लिए आतिशबाजी की सामग्री को अज्वलनशील पदार्थ से बने शैड में रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। अस्थाई आतिशबाजी की दुकानें एक-दूसरे से न्यूनतम 3 मीटर की दूरी पर तथा किसी संरक्षित स्थल से कम-से-कम 50 मीटर की दूरी पर स्थापित की जाएंगी। साथ ही कोई भी अस्थाई शैड एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं होना चाहिए। दुकानों की प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल या गैस लैम्प तथा खुली विद्युत तारों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि बिजली की लाइन का उपयोग किया जाता है तो उसे दीवार या छत से मजबूती से जोड़ा जाए तथा किसी भी प्रकार के तार लटके न हों। प्रत्येक दुकान की स्विच दीवार पर होनी चाहिए तथा एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिए एक मास्टर स्विच लगाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त किसी भी आतिशबाजी दुकान के 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी करना प्रतिबंधित रहेगा। किसी एक क्लस्टर में 50 से अधिक अस्थाई दुकानें लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 83(3) के तहत प्रत्येक आतिशबाजी दुकान का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर से कम और 25 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।

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