खरगोन जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री
खरगोन । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल के निर्देशानुसार 26 सितंबर को निर्वाचक नामावली के गहन पुनरीक्षण (SIR) 2025 के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के सत्यापन एवं सुधार की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर रेखा राठौर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रताप कुमार अगास्या, निर्वाचन पर्यवेक्षक जियालाल भालसे सहित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थिति रहे।
बैठक में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गहन पुनरीक्षण की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। वर्ष 2003 और वर्ष 2025 की निर्वाचक नामावलियों का मिलान कार्य बी.एल.ओ. के माध्यम से कराया जा रहा है। ऐसे मतदाता जिनका नाम दोनों नामावलियों में है, उन्हें घर-घर सर्वे के दौरान निवास/जन्म संबंधी किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। वर्ष 2004 के बाद जन्मे नए मतदाताओं को निवास एवं जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सर्वे के दौरान प्रगणक प्रपत्र भरवाए जाएंगे जिनके आधार पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी प्रारूप निर्वाचक सूची तैयार करेंगे।
नए मतदाता पंजीकरण एवं राज्य से बाहर से आए नागरिकों के नामांतरण के लिए प्रपत्र-6, प्रपत्र-8 के साथ एनेक्सचर-डी जमा किया जाना आवश्यक बताया गया। मान्यता प्राप्त दलों से आग्रह किया गया कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र पर बी.एल.ए. नियुक्त करें ताकि बीएलओ के साथ सहयोग कर सही मतदाताओं की पहचान करने में उनका मार्गदर्शन करेंगे।






