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खरगोन पुलिस ने अवैध गौवंश तस्करी के विरुद्ध की कार्यवाही

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खरगोन जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री

थाना गोगावां चौकी अहिरखेड़ा पर पुलिस ने किया प्रकरण पंजीबद्ध,
की गई कार्यवाही में पुलिस ने कुल 03 गौवंशों को कराया मुक्त व 01 टाटा ऐस वाहन को किया जप्त।

खरगोन। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर (ग्रामीण) अनुराग तथा उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन सिमाला प्रसाद के आदेशानुसार अवैध गौवंश तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशो के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन रविन्द्र वर्मा के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक खरगोन (शहर) बिट्टू सहगल के मार्गदर्शन में जिला खरगोन के समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व समस्त थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है । इसी तारतम्य में चौकी अहिरखेड़ा पर अवैध गौवंश तस्करी के विरूद्व कार्यवाही की गई है ।

दिनांक 04.08.26 को चौकी अहिरखेड़ा पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि,टाटा ऐस वाहन में क्रूरतापूर्वक अवैध गौवंश भगवानपुरा तरफ से अंदङ के रास्ते महाराष्ट्र की ओर परिवहन किया जा रहा है और थोड़ी देर के बाद उक्त टाटा ऐस वाहन भगवानपुरा फाटा खरगोन रोड ग्राम अहिरखेड़ा से होकर गुजरने वाला है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए चौकी प्रभारी उनि भोजराज परमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया एवं प्राप्त सूचना से टीम को अवगत करवा कर तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया ।

पुलिस के द्वारा भगवानपुरा फाटा खरगोन रोड ग्राम अहिरखेड़ा में नाकाबंदी कर रास्ते से गुजरने वाले वाहनों पर नजर रखी गई, थोड़ी देर बाद टीम को मुखबिर के बताए अनुसार टाटा ऐस वाहन क्रमांक MP10L1701 आता दिखाई दिया जिसे घेराबंदी कर रोका । रोके गए टाटा ऐस वाहन चालक से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सुरेश पिता गोकुल यादव उम्र 45 साल निवासी ग्राम बेहरामपुर टेमा का होना बताया । रोके गए वाहन को चेक करने पर उसमें क्रूरतापूर्वक 03 गौवंश भरे होना पाए गए जिन्हे परिवहन करने के संबंध में लाइसेंस या दस्तावेज का पूछने पर चालक ने किसी भी प्रकार का लाइसेंस या दस्तावेज नहीं होना बताया ।

पुलिस टीम के द्वारा आरोपी सुरेश पिता गोकुल यादव उम्र 45 साल निवासी ग्राम बेहरामपुर टेमा को गिरफ्तार उसके विरुद्ध थाना गोगावां चौकी अहिरखेड़ा पर अपराध क्रमांक 248/26 धारा 4, 6, 9 मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 11 (घ) पशुओ के प्रति क्रुरता निवारण अधीनीयम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है एवं 03 गौवंशो को मुक्त कराया गया है । विवेचना के दौरान इस प्रकरण में वाहन मालिक शांतिलाल पिता छब्बुलाल चौहान उम्र 48 साल निवासी ग्राम सगुर भगुर को भी आरोपी बनाया गया है उक्त दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है।

  1. 03 गौवंश कीमत लगभग 30,000/- रुपये
  2. क्रूरतापूर्वक भरे गौवंश परिवहन में प्रयुक्त टाटा ऐस MP10L1701 कीमत लगभग 4,00,000/- रुपये

उक्त की गई कार्यवाही एसडीओपी भीकनगाँव केतन अडलक के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी गोगावां उनि दीपक यादव के नेतृत्व में चौकी प्रभारी अहिरखेड़ा उनि भोजराज परमार, प्रआर कालू कोरिया, आर विमल यादव, आर चोलाराम तिरोले, आर राहुल निगवाल का विशेष योगदान रहा ।

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