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खरगोन पुलिस ने की अवैध गौवंश तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही

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अवैध गौवंश तस्कर वहन

अवैध गौवंश परिवहन करने पर चौकी अहिरखेड़ा पर की गई कार्यवाही प्रकरण पंजीबद्ध 06 गौवंश को पुलिस ने कराया मुक्त 

उक्त प्रकरणों मे परिवहन मे उपयोग किया गया  पिकअप वाहन किमत लगभग 05 लाख रुपये का जप्त 

इक़बाल खत्री

खरगोन । पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर (ग्रामीण) अनुराग तथा उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड़ रेंज खरगोन अतुल सिंह द्वारा दिए गये आदेशानुसार अवैध गौवंश तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशो के परिपालन मे पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीना व अतिरिक्त पुलिस (शहर) अधीक्षक तरूणेन्द्रसिंह बघेल, (ग्रामीण) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोहरसिंह बारीया एवं समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, थाना प्रभारियो को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है । इसी तारतम्य में थाना गोगावां चौकी अहिरखेड़ा पर अवैध गौवंश तस्कर के विरूद्व कार्यवाही की गई है । 

 थाना गोगावां चौकी अहिरखेड़ा पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई जिसमे बताया गया कि पिकअप वाहन MP11G6225, में क्रूरतापूर्वक गौवंश भरे हुए है ।जो थोड़ी देर के बाद रेहगांव आदर्श पब्लिक स्कुल के पास ग्राम अंदड़ से होकर गुजरने वाला है  । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम के द्वारा  नाकाबंदी कर पिकअप वाहन आने का इंतजार किया गया ।

पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर के बताए अनुसार पिकअप वाहन MP11G6225 को रेहगांव आदर्श पब्लिक स्कुल के पास ग्राम अंदड़ में नाकाबंदी कर रोका और उसमे बैठे 03 व्यक्तियों से पूछताछ की गई। पिकअप वाहन को चेक करने पर पता चला कि वाहन में क्रूरतापूर्वक 02 गाये व 04 केड़ी भरे हुए है  । पकड़े गए पिकअप वाहन चालक व उसमे बैठे दो अन्य व्यक्तियों से गौवंश परिवहन करने के संबंध मे वैध दस्तावेजों के बारे में पूछने पर कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया ।

पुलिस टीम के द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने मौके पर से पिकअप वाहन व 06 गौवंश को जप्त किया । उक्त आरोपियों के विरुद्ध थाना गोगावां पर अपराध क्रमांक 320/24 धारा 4,6,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिरोध अधिनियम 2001 का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है ।

जप्तशुदा मशरुका में

1. कुल गौवंश संख्या 06 कीमत लगभग 42 हजार रुपये

2. पिकअप वाहन किमत लगभग 05 लाख रुपये का जप्त

गिरफ्तारशुदा आरोपियों के नाम

1. पेमा पिता झबरसिंह भील उम्र 28 साल निवासी सेमलकुट खाना चैनपुर

2. मुकेश पिता सरदार चौहान उम्र 20 साल निवासी ग्राम खारिया चौकी हेलापडावा

3. दशरथ पिता खुरोबसिंग चौहान उम्र 22 साल निवासी ग्राम खारिया चौकी हेलापडावा

उक्त की गई कार्यवाही मे अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग भीकनगांव राकेश आर्य के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी गोगावां निरीक्षक दिनेश सोलंकी के नेतृत्व मे चौकी प्रभारी अहिरखेड़ा उनि गजेन्द्रसिह चौहान, उनि रामदास निगवाल, प्रआर. 423 पंढरी, आर, 866 विमल, आर. 746 राजेश व पुलिस चौकी स्टाफ अहिरखेड़ा का विशेष योगदान रहा ।

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