बंध पत्र भरने व हर 15 दिवस के प्रति सोमवार थाने में हाजिरी देने का पाबंद किया।
खरगोन जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री
खरगोन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भव्या मित्तल ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए अपराधिक गतिविधियों में लिप्त 04 व्यक्तियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए बंध पत्र भरने एवं हर 15 दिवस के प्रति सोमवार को संबंधित थाने में उपस्थिति देने का आदेश दिया गया है।
अपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त थाना कसरावद के सादड़वन निवासी बिसन पिता कैलाश डाबर को 50 हजार रूपये का बंध पत्र भरने व कसरावद थाना प्रभारी के समक्ष 06 माह तक हर 15 दिवस के प्रति सोमवार को उपस्थिति देने का आदेश दिया गया है। जबकि थाना बलकवाड़ा अंतर्गत ग्राम घाटबैड़िया निवासी भारत पिता बंशी चौहान, मेनगांव थाना के ग्राम लोहारी निवासी राजेन्द्र पिता दयाराम राठौर एवं थाना सनावद के चांदनीपुरा निवासी देवेन्द्र पिता रामसिंह पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए इन तीनों व्यक्तियों को 03 माह तक हर 15 दिवस के प्रति सोमवार को संबंधित थाने में उपस्थिति देने का आदेश दिया है।
इन व्यक्तियों द्वारा अपराधिक गतिविधियां जैसे चौरी, नकबजनी, महिला संबंधी वारदातें, लड़ाई झगड़ा, मारपीट करने, अवैध शराब बेचने, हथियार लेकर धमकाने एवं साम्प्रदायिक घटनाएं घटित करने में लिप्त रहें। यदि कोई आदेश उल्लंघन करता हैं तो म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत दंडित किया जाएगा।






