बिलाल खत्री
आलीराजपुर जिला खनिज अधिकारी सतीश नागले ने बताया कि अवैध उत्खनन एवं अवैध खनिजों के परिवहन पर रोक लगाने के संबंध में कलेक्टर डॉ बेडेकर के द्वारा पूर्व में निर्देश दिए गए । इन निर्देशन के पालन में खनिज विभाग द्वारा जिले में हो रहे अवैध उत्खनन एवं अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु 26 अगस्त 2025 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आलीराजपुर तपीस पांडे एवं खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन – परिवहन पर संयुक्त जांच में खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए 02 वाहन जब्त किये गये थे , जिस पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड राशि 8 लाख 80 हजार 625 रुपये आरोपित कर राशि वसूल की गई है ,
इसी दौरान अवैध उत्खनन करते 01 पोकलेन मशीन जप्त की गई थी यह मशीन मालिक दुद्रा (लुद्रा) पिता नानला की होना पाई गई। उक्त के संबंध में अवैध उत्खनन करने से म. प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (1) अन्तर्गत प्रशमन शुल्क रूपये 1000 रूपये एवं कुल शास्ति 25 लाख 81 हजार 890 रुपये 15 दिवस की अवधि में खनिज राजस्व मद मे जमा करने पर प्रशासन किया गया ।प्रशमन शुल्क जमा होने पश्चात जब्त खनिज एवं वाहन मुक्त किया जाएगा अन्यथा इन नियमों अनुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी ।






