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अवैध फायर आर्म्स के विरुद्ध खरगोन पुलिस की एक और बड़ी कार्यवाही

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खरगोन जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री

नवागत पुलिस अधीक्षक रविन्द्र वर्मा के निर्देशन में थाना बेड़िया द्वारा की गई अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के विरुद्ध एक और बड़ी कार्यवाही,
अवैध फायर आर्म्स खरीदने आए 01 आरोपी को पुलिस ने हथियारों के जखीरे के साथ किया गिरफ्तार,
गिरफ्तारशुदा आरोपी जाकिर पर पूर्व से थाना भीकनगांव, आगर मालवा एवं सारंगपुर आर्म्स एक्ट के प्रकरण है पंजीबद्ध,
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 15 नग देशी पिस्टल की जप्त,
जप्तशुदा अवैध फायर आर्म्स की कुल कीमत लगभग 3,75,000/- रुपये।

खरगोन। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर (ग्रामीण)अनुराग एवं उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा अवैध हथियारों के निर्माण एवं अवैध खरीदी बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था ।

उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन रविन्द्र वर्मा व अति. पुलिस अधीक्षक खरगोन (ग्रामीण) शकुन्तला रुहल के द्वारा जिला खरगोन के समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व थाना प्रभारियों को मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर अवैध फायर आर्म्स पर पैनी निगाह रखने एवं अवैध फायर आर्म्स के नेटवर्क को चिन्हित कर उसे धवस्त कर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था । इसी क्रम में थाना बेड़िया की पुलिस टीम के द्वारा अवैध हथियार की खरीद फरोख्त करते 01 आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई है ।

दिनांक 21.09.2025 को थाना प्रभारी बेड़िया उनि धर्मेन्द्र यादव को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, 01 व्यक्ति जो की बाहर से आया हुआ है उसे ग्राम चितावद के आगे भुलगांव फाटे के पास एक व्यक्ति ने अवैध पिस्टल ला कर दी है और अभी वो व्यक्ति भुलगांव फाटा यात्री प्रतिक्षालय के पास वापस निकलने के लिए खड़ा हुआ है ।
मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना बेड़िया से पुलिस टीम का गठन कर तत्काल मुखबिर के बताए स्थान पर रवाना किया गया । मुखबिर के बताए स्थान पर उक्त हुलिये के व्यक्ति की सर्चिंग की गई जिसमे मुखबिर के बताए हुलिये का एक व्यक्ति दिखाई दिया जो पुलिस टीम को देख कर भागने का प्रयास करने लगा तो पुलिस ने घेराबंदी कर उस व्यक्ति को पकड़ा।

पकड़ में आए व्यक्तियों से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जाकिर अली उर्फ भोला पिता अबकर अली उम्र 45 वर्ष निवासी सारंगपुर जिला राजगढ़ का होना बताया। जामा तलाशी के दौरान उसके पास मिले बैग को चेक करने पर उसमे 15 नग देशी पिस्टल मिली जिसे रखने के संबंध मे लाइसेंस या दस्तावेज का पूछने पर कोई लाइसेंस या दस्तावेज नहीं होना बताया ।

पुलिस ने जाकिर अली उर्फ भोला पिता अबकर अली उम्र 45 वर्ष निवासी सारंगपुर जिला राजगढ़ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 15 अवैध फायर आर्म्स कीमत लगभग 3,75,000/- रुपये को नियमअनुसार विधिवत जप्त कर उसके विरुद्ध थाना बेड़िया पर अपराध क्रमांक 205/25 धारा 25 (1) आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है ।

प्राथमिकी पूछताछ में आरोपी जाकिर ने राजगढ़ के ही रहने वाले सुरेंद्र नाम के व्यक्ति के कहने पर पिस्टल खरीदने आने की जानकारी दी है । पुलिस रिकार्ड खंगालने पर सुरेंद्र के पूर्व से एक आर्म्स एक्ट और चोरी के मामले पंजीबद्ध होना पाया गया है । गिरफ़्तारशुदा आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है जिसका पुलिस रिमान्ड प्राप्त कर अवैध पिस्टल खरीदने के संबंध में कड़ी दर कड़ी विस्तृत पूछताछ की जाएगी ।

उक्त की गई कार्यवाही मे एसडीओपी बड़वाह अर्चना रावत के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बेड़िया उनि धर्मेन्द्र यादव के नेतृत्व में सउनि पुनमचन्द पंवार, प्रआर. राजेन्द्र चौहान, प्रआर. महिपाल, आर. राजीव गुर्जर, आर. सरदार निगम, आर. अखिलेश, आर. कैलाश सगरिया, आर. संतोष बामनिया का विशेष योगदान रहा ।

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