भोपाल एसडीएम श्री आदित्य जैन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील कोलार के नेतृत्व में श्री यशवर्धन सिंह तहसीलदार तहसील कोलार श्री अतुल शर्मा अतिरिक्त तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत द्वारा तहसील कोलार अंतर्गत ग्राम पिपलिया कुंजनगढ़ स्थित खसरा नंबर 72, 73 कुल रकबा 1.1000 हेक्टेयर बाजार मूल्य 2 करोड़ रुपए की भूमि पर मां गंगा कृषि फार्म हाउस के नाम से विकसित अवैध कॉलोनी मैं निर्मित संरचना, रोड, नाली को नगर निगम भोपाल एवं पुलिस बल के सहयोग से हटाया गया। अवैध कॉलोनी के भूमिस्वामी श्री संतोष टंडन पुत्र श्री गोपाल सिंह टंडन, श्री सिद्धांत चौकसे पुत्र श्री सुरेश चौकसे, श्री वीरेंद्र शुक्ला पुत्र श्री वंशपति शुक्ला के विरुद्ध अवैध कॉलोनी निर्माण के संबंध में उक्त कार्यवाही की गई।
यह कॉलोनी ग्राम पिपलिया कुंजनगढ़ स्थित खसरा नंबर 72 एवं 73, कुल रकबा 1.1000 हेक्टेयर, जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपए है, पर अवैध रूप से विकसित की जा रही थी। कार्यवाही के दौरान कॉलोनी में निर्मित रोड, नाली एवं अन्य स्थायी संरचनाओं को हटाया गया।






