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“ कुक्षी पुलिस ने अंधे कत्ल का किया पर्दाफाश आरोपीयों को भेजा जेल ”

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धार जीला ब्यूरो चीफ इकबाल खत्री


अपराध क्रमांक 106/2025 धारा 103(1), 61 बीएनएस 

गिरफ्तार आरोपी –  1.  राहुल पिता छगन वास्कले जाति भील उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पिपल्या 

                      2. दीतलीबाई पति इंदरिया सपनिया जाति भील उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम पिपल्या 

  

            दिनांक 06.03.2025 को ग्राम पिपल्या के चौकीदार राकेश किकरिया ने सूचना किया कि ग्राम पिपल्या बयडीपुरा का रहने वाला इंदरिया पिता दिपला सपनिया जाति भील उसके घर के सामने निम के पेड़ के निचे मृत अवस्था में पडा है तथा निम के ऊपर रस्सी टंगी हुई है। सूचनाकर्ता की रिपोर्ट पर मौके पर देहाती नालसी मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया व मौके से नीम पर बांधी हुई रस्सी जप्ती की गई व घटना स्थल से अन्य साक्ष्य एकत्रित किये गये।  

            मर्ग जांच मे मामला पृथम दृष्टया आत्महत्या के जैसा होना प्रतीत होना पाया गया मृतक की पत्नी दितलीबाई द्वारा भी बताया गया की उसके फांसी लगा ली है। परंतु फिर भी घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण किया गया। बाद मृतक इंदरिया की सरकारी अस्पताल निसरपुर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें डॉक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु गला दबाकर हत्या करने से लेख की गई मृतक के रिश्तेदारों से पुछताछ करने पर बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इंदरिया को रस्सी से गला दबाकर हत्या कर देना बताया। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना कुक्षी पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रं. 106/2025 धारा 103(1) बी.एन.एस का पंजीबद्ध किया गया।   

          इस मामले को गंभीरता से लेते हुवे वरिष्ट पुलिस अधीक्षक धार श्री मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय धार श्री इंद्रजीत बाकलवार एवं अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) कुक्षी श्री सुनिल गुप्ता के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी कुक्षी राजेश यादव ने तत्काल एक टीम गठित की। टीम की तत्परता से तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किये गये। अनुसंधान के दौरान मृतक इदंरिया के रिश्तेदारो से पुछताछ करने पर मृतक के जंवाई राहुल भील व मृतक की पत्नी दितलीबाई दोनो द्वारा अपने बयानों में पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया। पुलिस जांच में  मृतक की पत्नी दितलीबाई व  जमाई राहुल भील द्वारा घटना के समय आपस में काफी देर तक आपस में बात चित करना पाया गया व अतंतः संदेही राहुल पिता छगन वास्केल जाति भील निवासी ग्राम पिपल्या को हिरासत में लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके से एंव गहनता से पुछताछ करने पर राहुल भील ने बताया कि उसके ससुर इंदरिया द्वारा उसकी सॉस दितलीबाई को आये दिन शराब पीकर लड़ाई झगडा कर परेशान करता था जिससे तंग आकर घटना के दिन दोपहर करीबन 03/00 दितलीबाई द्वारा घर पर बुलाने पर दितलीबाई के साथ मिलकर मृतक के गले मे रस्सी डालकर रस्सी से गला दबाकर इंदरिया की हत्या कर देना बताया तथा मृतक की मृत्यु को षडयंत्र कर आत्महत्या बताने के लिये नीम के पेड़ पर रस्सी बांध देना बताया।

             इस उल्लेखनीय सफलता में थाना प्रभारी कुक्षी निरीक्षक राजेश यादव, चौकी प्रभारी निसरपुर उनि रवि वास्के, सउनि थानसिंह जमरा, सउनि भुवान चौहान, प्रआर. 828 अरविंद, आर. 852 विरेन्द्र, आर. 265 थानसिंह, आर. 90  गौरव व मआर. 1161 रोमा का  विशेष योगदान रहा है।

             

उल्लेखनीय कार्य के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धार श्री मनोज कुमारसिंह द्वरा टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई ।

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