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कलेक्टर ने ली निजी स्कूलों के संचालक एवं प्राचार्यों की बैठक

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इक़बाल खत्री 

          खरगोन। कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने 12 मार्च को जिले में संचालित निजी स्कूलों के संचालकों एवं प्राचार्यों की बैठक लेकर उन्हें निर्देशित किया कि वे बच्चों व पालकों को यूनिफार्म, जूते, टाई, किताबें आदि सामग्री निर्धारित दुकानों से ही खरीदने के लिए बाध्य न करें। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर, जिला शिक्षा अधिकारी एसके कानुड़े, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग प्रशांत आर्य, डीपीसी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर सुश्री मित्तल ने निजी स्कूलों के संचालकों व प्राचार्यों से कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निजी स्कूलों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गए हैं। सभी निजी स्कूल संचालक इन आदेशों का कड़ाई से पालन करें। इसका उल्लंघन होने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पहले बच्चों को कौन सी किताबें क्रय करना है, परीक्षा परिणाम के पूर्व स्कूल की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना है। स्कूल जिस बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, उस बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार ही पुस्तकें पढ़ाई जाएं। बच्चों की यूनिफार्म इस प्रकार तय की जाए कि 03 साल तक उसे बदलना न पड़े। निजी स्कूल बच्चों व उनके पालकों पर पुस्तक, कापिया, यूनिफार्म किसी दुकान विशेष से ही क्रय करने के लिए दबाव न बनाएं। ऐसी शिकायत मिलने पर नियमों के अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। 

बैठक में कहा गया कि यदि स्कूल बोर्ड के पाठ्यक्रम के अलावा कोई अन्य पुस्तक पढ़ाना चाहता है तो उसमें किसी धर्म या समाज के लिए आपत्ति जनक बातें न हो और उससे लोक शांति भंग न हो। स्कूल बैग का वजन निर्धारित सीमा के अंदर ही होना चाहिए। कोई भी स्कूल 10 प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ायेगा। इससे अधिक फीस बढ़ाने के लिए जिला स्तरीय समिति से अनुमति प्राप्त करना होगा। प्रायवेट स्कूलों की बसों की फिटनेस, प्रदूषण सर्टिफिकेट एवं मोटरयान अधिनियम का पालन करना स्कूल की जिम्मेदारी होगी। स्कूल बस पर स्कूल का नंबर लिखा होना चाहिए और चालक परिचालक यूनिफार्म में रहना चाहिए और उनके पास आईकार्ड होना चाहिए। 

बैठक में निर्देशित किया गया कि सभी स्कूल अपने बच्चों की छात्रवृती के लिए उनके खाते शीघ्र अपडेट कराएं और सभी बच्चों की अपार आईडी शीघ्रता से बनवायें।

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