ad
best news portal development company in india

धार जिले की आठ जनपद पंचायत क्षेत्रों में उप-निर्वाचन हेतु 29 जुलाई तक लागू रहेगी आदर्श आचरण संहिताधार

SHARE:

ब्यूरो चीफ इकबाल खत्रीधार,

2 जुलाई। त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप-निर्वाचन 2025 (पूर्वार्द्ध) के तहत मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार धार जिले की जनपद पंचायत धार, नालछा, तिरला, बदनवार, मनावर, गंधवानी, डही एवं बाग के संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो 29 जुलाई 2025 तक प्रभाव में रहेगी।

इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पूर्णतः निष्पक्ष रहें। उन्होंने कहा कि यह अत्यावश्यक है कि कर्मचारी न केवल निष्पक्ष रहें, बल्कि जनता को भी उनकी निष्पक्षता पर पूर्ण विश्वास हो। किसी भी प्रकार की राजनीतिक पक्षधरता या समर्थन की आशंका भी नहीं होनी चाहिए।

निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी हेतु म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराएं 129 एवं 134क के तहत कड़े दिशा-निर्देश लागू हैं। इन प्रावधानों के अनुसार कोई भी शासकीय सेवक किसी दल या अभ्यर्थी के प्रचार-प्रसार अथवा मतदान को प्रभावित करने वाले कार्य में शामिल नहीं हो सकता। साथ ही वह निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता की भूमिका भी नहीं निभा सकता।

कलेक्टर ने यह भी बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 28क के अनुसार निर्वाचन में नियुक्त समस्त अधिकारी-कर्मचारी निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक आयोग के नियंत्रण में माने जाएंगे और अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से पूरी तरह आयोग के अधीन रहेंगे। किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अवहेलना संबंधित कर्मचारी को दंडनीय बना सकती है।

उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा की है कि वे आदर्श आचरण संहिता का पूर्ण पालन करें और निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में अपना उत्तरदायित्व निभाएं।

best news portal development company in india

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

best news portal development company in india
सबसे ज्यादा पड़ गई