हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में धारा 10 के तहत अंतरजातीय विवाह के लिए कलेक्टर के समक्ष आवेदन पेश करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी।

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हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में धारा 10 के तहत अंतरजातीय विवाह के लिए कलेक्टर के समक्ष आवेदन पेश करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी।
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