सोना और ज्वैलरी खरीदने और बेचने वालों के लिए बड़ी खबर है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने कहा है कि 31 मार्च 2023 के बाद बिना HUID हॉलमार्क वाले सोने के गहने और सोने की कलाकृतियां नहीं बिक सकेंगे।