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अस्थायी फटाका लायसेंस के लिए 18 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित

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देवी देवताओं के फोटो वाले फटाखों पर रहेगा प्रतिबंध

इक़बाल खत्री

खरगोन। दीपावली त्यौहार के अवसर पर आतिशबाजी, फटाखे, फूलझड़ी के संग्रहण एवं विक्रय के लिए विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत अस्थायी फटाखा लायसेंस जारी किये जाएंगे। इसके लिए इच्छुक व्यक्तियों से 18 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। पूर्व में आवेदन की तिथि 21 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। इसमें संशोधन कर आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर निर्धारित की गई है। अंतिम तिथि 18 अक्टूबर के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। 

अस्थायी फटाखा लायसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन एमपी ई-सर्विस पोर्टल www.services.mp.gov.in पर 18 अक्टूबर तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। अस्थायी लायसेंस जारी करने के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है। पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किये गए आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ आवेदक का फोटो ग्राम पंचायत/नगरपालिका का अनापत्ति प्रमाण पत्र स्थल का नक्शा आधार कार्ड एवं शुल्क तथा थाने से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को 18 अक्टूबर तक प्रस्तुत करना होगा। जिस स्थान के लिए अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी वहां पर आवेदक को अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था रखना होगा। रहवासी क्षेत्र के लिए अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी। अस्थायी दुकानों के बीच की दूरी 05 मीटर रहना चाहिए। दुकानें खुले स्थान पर लगाया जाना अनिवार्य होगा और दुकानें एक दूसरे के सामने नहीं होगी। बीना लायसेंस के फटाखा विक्रय पाये जाने पर विस्फोटक अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। कोई भी विक्रेता 125 डेसीबल से ज्यादा ध्वनि तीव्रता वाले फटाखे एवं अतिशबाजी का विक्रय नहीं कर सकेगा।

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