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एसडीओपी नीरज नामदेव की उत्कृष्ट विवेचना से दहेज मृत्यु का अपराध कारित करने वाले 4,आरोपियो को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा

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बिलाल खत्री

इंदौर उत्कृष्ट विवेचना से दहेज मृत्यु का अपराध कारित करने वाले 4,आरोपियो को  सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा नीरज नामदेव एसडीओपी  सिंगरौली पदस्थापना के दौरान पुलिस थाना जियावन ज़िला सिंगरौली में फरियादी छोटेलाल यादव पिता कन्हैयालाल यादव उम्र 22, साल साकिन हर्राविर्ती थाना जियावन जिला सिंगरौली का उपस्थित थाना आकर मौखिक सूचना दिया कि दिनांक 27.05.2020 के सुबह 8.00 बजे उसकी पत्नी प्रेमकुमारी यादव, उम्र 20, साल की घर से लेट्रिग मैदान करने बाहर गई थी जो वापस नहीं आई, उसके द्वारा थाना जियावन में जाकर गुम इसान की कायमी कराई गयी थी, अपनी पत्नी की पता तलास कर रहा था कि दिनांक 02.06.2020 को समय करीबन 10 बजे दिन गांव के कल्लू पंडित उसे बूढाबांक की पहड़ी में बुलाये तथा बताए की छिउला के पेड में एक औरत अपनी साड़ी से फांसी लगाकर लटकी थी लाश से गंध आ रही थी, उसने कपड़ा देखकर पहचाना उसकी पत्नी प्रेमकुमारी फांसी लगाकर लटकी थी जिसकी मृत्यु हो गई है, तब वह अपने भाई राजकुमार यादव, कल्लू पंडित वगैरह को अपनी पत्नी प्रेमकुमारी की लाश होना बताया। उसकी पत्नी फांसी क्यों लगाई उसे नहीं मालूम। उक्त आशय की सूचना थाना जियावन पर प्राप्त होने पर मर्ग क्रमांक 35/2020 धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता,दिनांक 2/6/2020 को 13.06 बजे पंजीबद्ध किया गया। 

सम्पूर्ण मर्ग जांच एसडीओपी नीरज नामदेव द्वारा की गई, जांच के दौरान नामदेव द्वारा मृतिका की मां बबुली देवी, पिता कन्हैयालाल यादव, भाई राममनोहर यादव, भाई रमेश यादव, चचेरा भाई दिनेश यादव एवं चाचा बिहारीलाल यादव सभी निवासी ग्राम मटिया, थाना सरई जिला सिंगरौली एवं पण्डित लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी निवासी ग्राम पुरैल, थाना सरई जिला सिंगरौली के विस्तृत कथन लेख किए गए, जिससे पाया कि मृतिका का विवाह छोटेलाल यादव से दिनांक 6./5./2020 को हुआ था. मृतिका नवविवाहिता थी, मृतिका के माता-पिता द्वारा अपनी सामर्थ्य अनुसार घरेलू सामान दिया गया था। शादी के कुछ दिनों बाद से मृतिका का पति छोटेलाल यादव, जेठ राजकुमार यादव, जेठानी राजकली यादव, देवर सोनू यादव द्वारा दहेज में कम सामान मिलने के कारण दहेज में मोटरसायकल, सोने की चैन व अंगूठी की मांग कर गाली गलौज व मारपीट करते हुए शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा , साथ ही मृतिका को उसके पति, जेठ, जेठानी व चचेरे देवर द्वारा काली-कलूटी भैंस कहकर नापसंद किया जाने लगा, जिससे तंग आकर मृतिका द्वारा दिनांक 27.05.2020 को अपने ससुराल ग्राम हर्राविर्ती के जंगल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतिका के लापता होने की स्थिति में थाना जियावन में दिनांक 28/5/.2020 को गुमशुदी गुम इसान क्र. 12/2020 में दर्ज कराई गई, गुमशुदा के शव की सूचना दिनांक 2./6/.2020 को सूचनाकर्ता कल्लू पण्डित द्वारा थाना जियावन में दिए जाने के फलस्वरूप शव का पंचनामा व शिनाख्तनी कार्यवाही कराई गई, शिनाख्ती कार्यवाही में मृतिका के पति द्वारा मृतिका की साड़ी एवं शरीर के बनावट से पहचान की गई, पश्चात शव का पंचनामा तहसीलदार देवसर से कराया जाकर शव का पीएम सीएचसी देवसर से कराया गया, पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसने डाक्टर द्वारा मृत्तिका की मृत्यु फांसी लगाकर आत्महत्या करने से श्वास अवरुद्ध होने के कारण मृत्यु होना लेख किया गया। सम्पूर्ण मर्ग की जांच से आरोपी पति छोटेलाल यादव, जेठ राजकुमार यादव, जेठानी राजकली यादव एवं चचेरा देवर सोनू यादव सभी निवासी ग्राम हर्रा विर्ती थाना जियावन का कृत्य धारा 304बी, 498ए,34 भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा दिनांक 22.07.2020 को माननीय  न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में  फरियादियो के बयान,ज़ब्ती व अन्य सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर चारों अभियुक्तगण को दिनांक 09.12.2024 को माननीय तृतीय  अपर सत्र न्यायाधीश देवसर जिला सिंगरौली  विजय कुमार सोनकर  द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।उक्त प्रकरण में शासन की ओर से  मारकंडेय मणि त्रिपाठी अपर लोक अभियोजक ने बहुत ही मज़बूत पक्ष रखा।प्रकरण की विशेष बात यह थी की विवेचक DSP नीरज नामदेव द्वारा अपने अखंडित साक्ष्य तथा सूक्ष्म विवेचना से प्राप्त तथ्यों को न्याय हेतु प्रमाणित किया जिसके आधार पर सभी आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई।

DSP नीरज नामदेव वर्तमान में अलीराजपुर जिले की जोबट तहसील में SDOP के रूप में पदस्थ हैं जो अपनी विशेष कार्यशैली तथा तेज-तर्रार छवि के लिए जाने जाते है। इनके द्वारा की गई गंभीर विवेचनाओं में सभी प्रकरणों में सजा हुई है इसलिए पुलिस महकमा इनको उत्कृष्ट विवेचक के रूप में देखता है।

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