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पिता की हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास

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 सजा सुनाई श्री अंबुज पांडे अपर सत्र न्यायाधीश ने

 अभियोजन पैरवी आरके गुप्ता अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा

धार इकबाल खत्री

 कुक्षी- घटना दिनांक 20-5 -2023 को शाम 5:30 बजे थाना डही के ग्राम अजनारेपुरा पिपलूद की है जहां पर आरोपी डोंगरसिंह पिता बठा मंडलोई ने अपने पिता बठा पिता कोटवाल को फावड़े से मारकर हत्या कर दी।घटना इस प्रकार है की घटना के समय मृतक बठा खटिया पर लेटा था तभी आरोपी डोंगरसिंह वहां पर आया और उसने बठा को बोला कि कई दिनों से तुझे तेरे हिस्से की जमीन मुझे देने का बोल रहा हूं, तू मुझे जमीन क्यों नहीं दे रहा है आज मैं तुझे जान से खत्म कर देता हूं, कहकर फावड़े से बठा के ऊपर तीन वार किये, जिससे से बठा के सिर पर, कान पर और शरीर पर गंभीर चोटे आई और बठावहीं पर मर गया, और आरोपी डोंगरसिंह फावड़ा लेकर वहां से भाग गया। घटना की रिपोर्ट संबंधित थाना डही में दर्ज कराई गई, जहां पर अनुसंधान थाना प्रभारी प्रकाश सरोदे एवं सुखदेव अलावा के द्वारा किया गया। प्रकरण अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान अंबुज पांडे साहब के न्यायालय में चला जहां पर अभियोजन की ओर से 12 महत्वपूर्ण साक्षियों के कथन करवाए गए, जिनके आधार पर आरोपी डोंगरसिंह को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹2000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक आर.के. गुप्ता के द्वारा की गई*

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