नियम विरूद्ध संचालित वाहनों से 06 हजार रुपये का जुर्माना वसूला

इक़बाल खत्री 

       खरगोन। कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल के निर्देश पर परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा खरगोन जिले में यात्री वाहनों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में 06 फरवरी को अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्रीमती ऋतु अग्रवाल द्वारा यातायात पुलिस के सहयोग से गायत्री मंदिर तिराहा खरगोन में 25 से अधिक वाहनों की आकस्मिक जांच की गई। जांच के दौरान नियम विरूद्ध वाहन का संचालन पाये जाने पर 03 वाहनों से 06 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। 

संयुक्त रूप से की गई जांच के दौरान नियम विरूद्ध बसों का संचालन पाये जाने पर दो बसों से 01 हजार रुपये तथा वायु प्रदुषण करने पर एक वाहन से 05 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। बस क्रमांक एमपी-11-जेडडी-5743, एमपी-10-पी-0596 एवं एमपी-09-एफए-3530 का नियम विरुद्ध संचालन पाये जाने पर जुर्माना लगाया गया है। 

अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्रीमती ऋतु अग्रवाल ने जिले में संचालित समस्त यात्री बस संचालको को निर्देशित किया है कि गायत्री मंदिर चौराहे पर यात्रियों को बस में बैठाने तथा उतारने के लिए बस ना रोके। ऐसा करते पाए जाने पर बस संचालक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि जो भी यात्री बस 15 साल की अवधि पूर्ण कर चुकी है उनका संचालन बंद कर पंजीयन निरस्त कराएं। यदि 15 साल पूर्ण कर चुकी यात्री बसों का संचालक पाया जाएगा तो संचालक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

इसी प्रकार समस्त भारी मालवाहक वाहन जो 20 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके है जैसे ट्रक, डम्पर आदि के संचालको को निर्देशित किया गया है कि यदि उनके वाहन की फिटनेस कंडीशन सही नहीं हैं उनका संचालन तत्काल बंद करें। समस्त वाहन चालको को निर्देशित किया है कि कोई भी वाहन बिना पंजीयन के रोड पर न चलाये तथा एक सप्ताह के भीतर अपने वाहन के समस्त दस्तावेज पूर्ण करा लें। यदि कोई भी वाहन नियम के विरुद्ध सड़क पर संचालित होता पाया गया तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।