उज्जैन में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसकी मर्जी के बगैर 26 दिनों तक दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे इसके लिए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है।