धार ब्यूरो चीफ इकबाल खत्री
जिला धार के निसरपुर स्थित माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर की अधीक्षिका बबीता चौहान (मूल पद: माध्यमिक शिक्षक) को पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर राजीव रंजन मीना द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जिसके अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग कुक्षी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। 16 एवं 17 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि 12 बजे छात्रावास की छात्राओं द्वारा खिड़की तोड़कर थाना कुक्षी में उपस्थित होकर छात्रावास अधीक्षिका के विरुद्ध भोजन की अत्यंत निम्न गुणवत्ता एवं भवन के अभाव को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी।
जांच में यह पाया गया कि अधीक्षिका बबीता चौहान द्वारा छात्रावास भवन की क्षमता से अधिक छात्राओं को रखने के कारण, वहां निवासरत छात्राओं को शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं जैसे पर्याप्त बिस्तर, पलंग, बिस्तर सामग्री एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन आदि का लाभ नहीं मिल पा रहा था।
म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 में निहित प्रावधानों के तहत उक्त कृत्य को गंभीर कदाचार मानते हुए अधीक्षिका को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में बबीता चौहान का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, डही, जिला धार नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें मूलभूत नियम-53 के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।





