धार ब्यूरो चीफ इकबाल खत्री
घटना
थाना धरमपुरी में अपराध क्रमांक 234/2026 अंतर्गत धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपहरण का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण में अपहर्ता द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया था, जिसकी पुलिस द्वारा लगातार तलाश की जा रही थी।
पुलिस कार्यवाही
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं एसडीओपी मनावर श्री बृजेश कुमार मालवीय के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी धरमपुरी निरीक्षक सरदारसिंह सोलंकी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों एवं सतत प्रयासों के आधार पर आरोपी का पता लगाकर 97, मदन नगर, इंदौर से विधिवत गिरफ्तार किया।
साथ ही पीड़िता को भी सकुशल दस्तयाब कर सुरक्षित थाना धरमपुरी लाया गया। पीड़िता के कथनों एवं विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 137(2), 64(2)(m) बीएनएस एवं धारा 5(L)/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया।
गिरफ्तार आरोपी
विजय पिता राधेश्याम गिरवाल,
जाति – भील, उम्र – 19 वर्ष,
निवासी – ग्राम तारापुर कातर, जिला धार (म.प्र.)
आपराधिक रिकॉर्ड
अपराध क्रमांक 234/2026 अंतर्गत धारा 137(2), 64(2)(m) बीएनएस एवं धारा 5(L)/6 पॉक्सो
सराहनीय कार्य
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी सरदारसिंह सोलंकी, उप निरीक्षक कमल दवाने, उप निरीक्षक रेमसिंह बामनिया, प्रधान आरक्षक 440 वेस्ता सोलिया, प्रधान आरक्षक 845 सुनील एवं थाना धरमपुरी की समस्त पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।





