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दीपावली पर आतिशबाजी दुकानों के लिए अस्थायी अनुज्ञप्तियां जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ

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खरगोन जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री

आवेदन की अंतिम तिथि 08 अक्टूबर

खरगोन। जिले में दीपावली त्यौहार के अवसर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आतिशबाजी (फटाखे, फूलझड़ी) संग्रह एवं विक्रय के लिए अस्थायी अनुज्ञप्तियां जारी की जाएंगी। इस संबंध में अपर जिला दण्डाधिकारी रेखा राठौर द्वारा विज्ञप्ति जारी कर बताया कि विस्फोटक नियम-2008 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के तहत अनुज्ञप्तियां जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इच्छुक आवेदक 08 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाईन पोर्टल एम.पी. ई-सर्विस www.services.mp.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं, इसके बाद प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे। त्यौहार की अवधि में 11 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 तक कुल 15 दिनों के लिए चयनित स्थल से आतिशबाजी (फटाखें, फूलझड़ी) संग्रह एवं विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए जिले के संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को उनके अनुभाग क्षेत्र अंतर्गत अधिकृत किया गया है।

अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के साथ आवेदकों को पासपोर्ट साइज फोटो, ग्राम पंचायत/नगरपालिका द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, चयनित स्थल का नक्शा एवं संबंधित दस्तावेज, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड/अन्य फोटो पहचान पत्र, पूर्व में जारी अनुज्ञप्ति की छायाप्रति, निर्धारित शुल्क तथा संबंधित थाना से प्राप्त पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। अपूर्ण अथवा निर्धारित दस्तावेजों के अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

अनुज्ञप्ति स्थल पर आवश्यक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। आतिशबाजी की अस्थायी दुकानें केवल खुले स्थान पर लगाई जाएंगी तथा एक-दूसरे से कम से कम 05 मीटर की दूरी पर होंगी। कोई भी दुकान आमने-सामने नहीं लगाई जाएगी तथा उनके बीच टीन की चादर से विभाजन किया जाएगा। विक्रय स्थल पर पानी की टंकी, बालू की बोरियां एवं अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित का अनुज्ञप्ति निरस्त कर दिया जाएगा एवं कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

रहवासी व धार्मिक स्थलों अथवा बाजार व आबादी क्षेत्रों में आतिशबाजी दुकानों की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही एक समूह में 50 से अधिक दुकानें स्थापित नहीं की जा सकेंगी। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आतिशबाजी सामान बेचना प्रतिबंधित होगा। विक्रेताओं को सुतली बम, देव-देवताओं के चित्र वाले पटाखे अथवा 125 डेसीबल से अधिक ध्वनि वाले पटाखों के विक्रय की अनुमति नहीं होगी। सभी दुकानदारों को अग्निशमन उपाय जैसे अग्निशमन यंत्र, सीज फायर, रेत की बाल्टियां, पानी आदि अपने विक्रय स्थल पर रखना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त विस्फोटक की निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में आतिशबाजी सामग्री नहीं रखी जा सकेगी। आतिशबाजी का प्रदर्शन केवल सुरक्षित स्थलों पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच ही किया जा सकेगा।

दीपावली पर्व पर जारी अस्थायी अनुज्ञप्तियां केवल निर्धारित अवधि तक ही मान्य रहेंगी। यदि दुकान अवधि समाप्त होने के बाद संचालित पाई जाती है, तो संबंधित पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी और आगामी वर्षों में उसे अनुज्ञप्ति जारी करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। सभी विक्रेताओं को शासन व विस्फोटक अधिनियम1884 तथा विस्फोटक नियम 2008 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

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