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7 सितम्बर को धार नगर एवं जेतपुरा क्षेत्र की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें रहेंगी बंद।

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जिला संवाददाता : दिलीप पाटीदार धार

छबिना चल समारोह के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने घोषित किया शुष्क दिवस।

धार  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजीव रंजन मीना ने म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-45 दिनांक 20 फरवरी 2026 की कंडिका-47(1) में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत कानून एवं व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए 7 सितम्बर 2026 को शुष्क दिवस घोषित करने का आदेश जारी किया है।
श्री धारेश्वर महादेव के छबिना चल समारोह के आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए 7 सितम्बर 2026 को धार नगर पालिका क्षेत्र एवं इसकी सीमा से लगी ग्राम जेतपुरा की सीमा में आने वाली समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें तथा धार रिटेल वाइन आउटलेट लाइसेंस बंद रहेंगे। शुष्क दिवस की अवधि में संबंधित क्षेत्रों में मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जिला दण्डाधिकारी श्री मीना ने आबकारी उपनिरीक्षक, प्रभारी वृत्त धार को निर्देशित किया है कि आदेश के अनुसार संबंधित समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें एवं अन्य आबकारी केन्द्र/लाइसेंस नियमानुसार बंद करवाना सुनिश्चित करें।
साथ ही शुष्क दिवस की अवधि में अवैध मदिरा निर्माण, विक्रय एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने तथा अवैध मदिरा कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।

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