अप क्रमांक 105/2026 धारा 137(2) 87, 64(1), 64(2) (m), बीएनएस 3/4,51/6 पोक्सो एक्ट
धार ब्यूरो चीफ इकबाल खत्री
आरोपी- धर्मेन्द्र परमार पिता मदनलाल परमार उम्र 21 साल निवासी ग्राम भाचाखेडी माना कोतवाली आगर मालवा जिला भागर मालवा (म.प्र.)
दिराक 28.03.2026 को फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट किया की उसकी लड़की गुमशुदा अपने पर से बिना बताये कही चली गई है फरियादी की रिपोर्ट पर अप. क्रमांक 105/2026 का कायम कर अपर्हता की तलाश की गई। दौराने विवेचना दिनांक 14.07.2026 को अपर्तता को तह नलखेडा धाना नलखेडा जिला आगर मालवा से आरोपी धर्मेन्द्र परमार के कब्जे से दस्तयान किया गया जिसमें अपता ने आरोपी धर्मेन्द्र परमार निवासी भाचाखेडा द्वारा मार्च माह में बहला फुसला कर ले जाने तथा बिना मर्जी शारीरिक संबंध बनाने बताया जिस पर
से प्रकरण में 87, 64(1), 64(2) (m), बीएनएस 3/4,506 पोक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुये वरिश पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा के निर्देशन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय धार श्री विजय काकर एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कुक्षी श्री सुनिल गुम्रा के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी कुक्षी दीपकसिंह चौहान ने एक टीम गठित की टीम ने बारीकी से जांच की तो मुखबीर के माध्यम से एवं तकनिकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी आरोपी धर्मेन्द्र परमार पिता मदनलाल परमार उम्र 21 साल निवासी ग्राम भाचाखेडी थाना कोतवाली आगर मालवा जिला आगर मालवा (म.प्र) को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का
नेआर स्वीकृत होने पर आरोपिया न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
विशेष योगदान रहा है।
इस उल्लेखनीय सफलता में निरीक्षक दीपकसिंह चौहान, उनि बालसिंह उकराव, उनि प्रकाश अलावा, आर. 45 महेन्द्र चौहान का
उल्लेखनीय कार्य के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धार श्री सचिन शर्मा द्वरा टीम को पुरुषकृत करने की घोषणा की गई।





