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जिला दण्डाधिकारी ने शस्त्र रखने के आरोपियों के विरूद्ध अभियोजन चलाने की दी स्वीकृति

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बिलाल खत्री
बड़वानी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयति सिंह ने पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर के प्रतिवदेन के आधार पर अवैध शस्त्र रखने पर शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 39 के अंतर्गत गंगापुर निवासी राधेश्याम उर्फ शेरसिंह पिता करणसिंह राजपूत, खण्डवा निवासी मनोज पिता बद्रीप्रसाद शर्मा, उमर्टी निवासी अवतारसिंह पतिा महूसिंह टकराना, नूरबीनसिंह पिता हेटसिंह सिकलीगर, सतवंतसिंग टकराना के विरूद्ध सक्ष्म न्यायालय में अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की है।

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