खरगोन जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री
आर्म्स एक्ट प्रकरण में आरोपी शेरसिंह उर्फ शेरा को 07 वर्ष का कारावास, 5000 रुपये जुर्माना
खरगोन। जिला पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है। बेड़िया थाना क्षेत्र में पकड़े गए हथियार तस्कर शेरसिंह उर्फ शेरा को न्यायालय ने 07 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना और मजबूत साक्ष्य संकलन का परिणाम रही।
पुलिस अधीक्षक खरगोन रविन्द्र वर्मा के निर्देश पर जिले में पंजीबद्ध संवेदनशील मामलों में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस दिशा में एएसपी (शहर) बिट्टू सहगल और एएसपी (ग्रामीण) शकुन्तला रुहल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारियों को विशेष कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे।
24 जुलाई 2024 को बेड़िया पुलिस को अवैध फायर आर्म्स तस्करी की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी उनि. धर्मेन्द्र यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी शेरसिंह उर्फ शेरा, निवासी सिगनुर, को पकड़ा।
आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 21 अवैध पिस्टल (कीमत करीब 4,20,000 रुपये)
20 पिस्टलों के बैरल (कीमत करीब 10,000 रुपये)
एक मोटरसाइकिल (कीमत करीब 50,000 रुपये) जप्त किए थे। इस पर थाना बेड़िया में अपराध क्रमांक 168/24 धारा 25(1) आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया था।
विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य जुटाए और न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। सनावद न्यायालय ने सभी तथ्यों और सबूतों को देखते हुए आरोपी शेरसिंह उर्फ शेरा को 07 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी बेड़िया उनि. धर्मेन्द्र यादव, उनि. हरिप्रसाद पाल, सउनि. महबूब खान, प्रआर. महिपाल, आर. राजीव गुर्जर, आर. लोकेन्द्र गुर्जर, आर. अखिलेश चौहान, आर. दिनेश जाटव, मआर. स्वाति और मआर. पूनम का विशेष योगदान रहा।
खरगोन पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की तस्करी पर यह प्रभावी प्रहार जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।






