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गौवंश के अवैध परिवहन का मामला 66 प्रकरणों में 199 आरोपियों से 65 वाहन एवं 514 गोवंश राजसात करने का आदेश

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इक़बाल खत्री 

03 करोड़ 36 लाख 50 हजार 500 रुपए मूल्य के वाहन एवं गौवंश किए गए राजसात

       खरगोन ।  सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बगैर गौवंश का अवैध रूप से परिवहन करने के मामले में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने कड़ी कार्यवाही की है। गौवंश का अवैध परिवहन करने के मामले में मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 66 प्रकरणों में कार्यवाही कर 199 आरोपियों से गौवंश परिवहन में लिप्त 65 वाहनों एवं 514 गौवंश को शासन के पक्ष में राजसात करने का आदेश दिया गया है। राजसात किए गए वाहन एवं गौवंश का मूल्य 03 करोड़ 36 लाख 59 हजार 500 रुपये है। उल्लेखनीय की गौवंश के अवैध परिवहन में लिप्त पाए जाने पर जिले के विभिन्न थानों में वाहनों को गौवंश सहित जप्त किया गया था और कार्यवाही के लिए प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किये गये थे।

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