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नौसादर के उपयोग एवं विक्रय पर लगाया गया प्रतिबंध

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इक़बाल खत्री 

खरगोन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सम्पूर्ण खरगोन जिले में नौसादर के उपयोग एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। नौसादर का औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित लेबोरेटरी एवं साईंस लेबोरेटरी में सीमित मात्रा में उपयोग प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। यह आदेश 13 फरवरी 2025 से आगामी 02 माह तक प्रभावी रहेगा।

त्योहारों के दौरान अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से नौसादर का उपयोग कर शराब बनाई जाती है और इससे आम जन मानस को हानि होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। नौसादर (अमोनियम क्लोराइड) एक तरह का केमिकल है जो किसी भी पदार्थ को गलाने के लिए उपयोग किया जाता है। नशा बढ़ाने के लिए नौसादर की मात्रा ज्यादा डाल दी जाए तो यह लीवर और किडनी पर विपरीत प्रभाव डालता है। इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जिले में नौसादर के उपयोग एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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