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08 वर्षीय भांजे की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी सहित एक अन्य आरोपी को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित

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जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री

जघन्य, सनसनीखेज एवं चिन्हित श्रेणी के प्रकरण में रंजीश को चलते 08 वर्षीय भांजे की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी सहित एक अन्य आरोपी को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

खरगोन ।21-22.12.2023 की दरमियानी रात्रि में किसी अज्ञात आरोपी व्दारा मृतक बालक अजय पिता शांतिलाल अलावे उम्र 08 वर्ष निवासी जिरात फाल्या ग्राम मानिकेरा का गला दबाकर हत्या कारित की व लाश को सुखे नाले में झाड़ियों के बीच छुपाकर दिया गया था। जिस पर मृतक के पिता फरियादी शांतिलाल की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुध्द थाना चैनपुर पर अपराध क्रमांक 440/2023 धारा 302,201 भादवि का पंजीबध्द कर अनुसंधान में लिया गया ।

प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी चैनपुर हाल जिला पुलिस लाईन खरगोन निरीक्षक गणपत कनेल के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी (1)- शेरु उर्फ शेरसिंह पिता बैराग्या रावत जाति बारेला उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम कुसुम्बिया व (2)- रमेश पिता किरता चौहान जाति बारेला उम्र 42 वर्ष निवासी कुसुम्बिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया हैं ।

प्रकरण में आरोपी शेरू उर्फ शेरसिंह द्वारा उसके दोस्त रमेश चौहान के साथ मिलकर मृतक बालक के पिता और उसके जीजा शांतिलाल अलावे से पुरानी रंजिश के चलते बालक की हत्या की गई थी । प्रकरण में आरोपियों ने मृतक 08 वर्षीय की उसके पिता से रंजिश के चलते बेरहमी से हत्या करने जैसे अमानवीय कृत्य करने पर जघन्य, सनसनीखेज एवं चिन्हित श्रेणी में शामिल किया गया ।

प्रकरण में अनुसंधान के दौरान आरोपियों के विरुध्द प्रर्याप्त साक्ष्य संकलन कर चालान कता किया जाकर  न्यायालय में पेश किया गया । उक्त प्रकरण में प्रथम अपर सत्र न्यायालय भीकनगॉव जिला खरगोन के एसटी नंबर 09/2024 पर विचाराधीन था । 

खरगोन पुलिस अधीक्षक  धर्मराज मीणा के निर्देशन तथा अति.पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) खरगोन श्रीमती शकुन्तला रुहल के मार्गदर्शन में समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं समस्त थाना प्रभारियों को चिन्हित प्रकरणों में विशेष ध्यान देकर समंस वांरट,जमानतीय वारंट तामील कराने हेतु निर्देशित किया गया था  । 

प्रकरण के विचारण के दौरान प्रथम अपर सत्र न्यायालय भीकनगॉव जिला खरगोन द्वारा दिनांक 13-08-2025 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी शेरु उर्फ शेरसिंह पिता बैराग्या रावत जाति बारेला निवासी ग्राम कुसुम्बिया व रमेश पिता किरता चौहान जाति बारेला निवासी कुसुम्बिया को धारा 302,201 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 3000-3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं । 

जघन्य, सनसनीखेज एवं चिन्हित की श्रेणी में सम्मिलित प्रकरण में आरोपियों को सजा दिलाने में महेन्द्र भानुप्रिया डीपीओ खरगोन, गजानंद खन्ना विशेष लोक अभियोजक अधिकारी भीकनगॉव, तत्कालीन थाना प्रभारी चैनपुर निरीक्षक हाल जिला पुलिस लाईन खरगोन गणपत कनेल, थाना स्तर पर प्रथम पैरवीकर्ता अधिकारी सउनि.रमेश पंवार तथा थाना चैनपुर स्टाफ का विशेष योगदान रहा है ।

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