सीहोर जिले की आष्टा कोर्ट ने नाबालिग से रेप मामले में फैसला सुनाया है। नाबालिग को बरगलाकर भगा ले जाने और रेप करने के दोषी को दस साल का कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है।