खरगोन जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री
आरोपियों के विरुद्ध थाना चैनपुर पर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के 03 प्रकरण किए दर्ज,
दबिश देकर पुलिस ने जप्त की कुल 315 लीटर अवैध लिमड़ी शराब,
जप्तशुदा अवैध लिमड़ी शराब की कीमत लगभग 31,500/- रुपये,
आरोपियों ने अवैध लिमड़ी शराब बेचने के लिए किया था संग्रहण,
पुलिस ने मौके पर मिले लगभग 600 लीटर लहान को किया नष्ट।
खरगोन। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर (ग्रामीण) अनुराग एवं पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन सिमाला प्रसाद के द्वारा अवैध शराब निर्माण, बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन रविन्द्र वर्मा के निर्देशन व अति. पुलिस अधीक्षक खरगोन (शहर) बिट्टू सहगल के मार्गदर्शन में समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व समस्त थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था ।
इसी तारतम्य में थाना चैनपुर पर पुलिस ने ग्राम पाडल्या में दबिश देकर 03 प्रकरण दर्ज कर कुल 315 लीटर अवैध लिमड़ी शराब जप्त करने में सफलता हासिल की।
दिनांक 06.10.26 को थाना चैनपुर पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पाडल्या के रहने वाले कुछ व्यक्तियों ने अपने पास अवैध शराब बेचने के लिए छुपा कर रखी है । प्राप्त मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी चैनपुर निरीक्षक गणपत कनेल के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया एवं मुखबिर की सूचना से अवगत करवा कर तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया ।
पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर के बताए स्थान ग्राम पाडल्या में दबिश दी गई जिसमें
- विकास मंडलोई के घर के पास स्थित बकरी बांधने के बाडे प्लास्टिक की केन में कुल 105 लीटर अवैध लिमड़ी शराब कीमत लगभग 10,500/- रुपये ।
- अविनाश वास्कले के घर के पास स्थित चारा भरने के बाडे में प्लास्टिक के ड्रम में कुल 90 लीटर अवैध लिमड़ी शराब कीमत लगभग 9,000/- रुपये ।
- प्रेमसिंह वास्कले के घर के पास स्थित बकरी बांधने के बाड़े में प्लास्टिक की केन में कुल 120 लीटर अवैध लिमड़ी शराब कीमत लगभग 12,000/- रुपये ।
इस प्रकार पुलिस ने कुल 315 लीटर अवैध लिमड़ी शराब जिसकी कीमत लगभग 31,500/- रुपये को नियमानुसार विधिवत जप्त कर आरोपी विकास पिता इरभान मंडलोई निवासी ग्राम पाडल्या हेलापडावा चैनपुर, अविनाश पिता प्रेमसिंह वास्कले निवासी ग्राम पाडल्या हेलापडावा चैनपुर एवं प्रेमसिंह पिता जालमसिंह वास्कले निवासी ग्राम पाडल्या हेलापडावा चैनपुर के विरुद्ध थाना चैनपुर पर क्रमशः अपराध क्रमांक 327/26, 328/26 एवं 329/26 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का दर्ज कर विवेचना में लिए गए है । प्रकरण में फरार आरोपियों की गिरफ़्तारी के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे है जिन्हे भी शीघ्र गिरफ़्तार कर लिया जाएगा ।
यह कार्यवाही एसडीओपी भीकनगाँव केतन अडलक के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी चैनपुर निरीक्षक गणपत कनेल के नेतृत्व में उनि मुकेश कुमरावत, आर शैलेष, आर रोहित, आर धर्मेंद्र, महिला आर चंदा गोलकर व थाना एवं चौकी के अन्य स्टाफ का विशेष योगदान रहा ।





