सामूहिक दुष्कर्म के प्रकरण में 02 आरोपियों को 48 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार
धार ब्यूरो चीफ इकबाल खत्री
दिनांक 13.07.2026 को पीड़िता बाग के साप्ताहिक हाट-बाजार में खरीदारी करने आई थी। बाजार से अपने घर लौटते समय वह जंगल के रास्ते से अकेली पैदल जा रही थी। इसी दौरान सुनसान स्थान का फायदा उठाकर दो आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
घटना की सूचना प्राप्त होने पर थाना बाग में अपराध क्रमांक 244/2026 अंतर्गत धारा 64(2)(m), 70(1), 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
महिला संबंधी गंभीर अपराध को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बाग निरीक्षक हिरुसिंह रावत के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।
पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों की तलाश कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना करना स्वीकार किया। गिरफ्तार आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय कुक्षी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
गिरफ्तार आरोपी
- सुखराम पिता मानु मेहड़ा, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम बाण्दा।
- भुचर पिता सुरसिंह अनारे, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम ढीलवानी
आपराधिक रिकॉर्ड
अपराध क्रमांक 244/2026 में धारा 64(2)(m), 70(1), 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)
सराहनीय कार्य
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक हिरुसिंह रावत, उप निरीक्षक प्रमिला जमरे, सउनि दशरथसिंह चौहान, महिला प्रधान आरक्षक सुमित्रा बघेल, महिला आरक्षक फुलवंती, प्रधान आरक्षक कैलाश गेहलोत, प्रधान आरक्षक भावसिंह रावत आरक्षक राजू चौहान आरक्षक दुर्गेश आरक्षक कलमसिंह डुडवे, आरक्षक लालसिंह चौहान एवं आरक्षक मुकेश की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही।





