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हत्या के आरोपी पति-पत्नी को आजीवन कारावास

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सजा सुनाई -अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती आरती शुक्ला पांडे

 अभियोजन की ओर से पैरवी- अतिरिक्त लोक अभियोजक आर.के. गुप्ता

 कुक्षी-घटना दिनांक 2 फरवरी 2022 को थाना टांडा के ग्राम काकड़वा यात्री प्रतीक्षालय धर्मशाला के पास की है, जहां पर शाम करीब 6:30 बजे आरोपी कलम ऊर्फ कमल पिता भियानसिंह एवं उसकी पत्नी मायाबाई पति कमल निवासी काकड़वा दोनों आए और मृतक बिलामसिंह पिता गुलसिंग जो यात्री प्रतीक्षालय में बैठा था, उसके साथ दोनों आरोपी गाली गुप्ता एवं झगड़ा करने लगे। बिलामसिंह ने झगड़ा करने से मना किया तो कमल ने बिलामसिंग को थप्पड़ मुक्के से मारा तभी बिलामसिंग की लड़की बुधाबाई आई और उसने झगड़ा करने से मना किया तो आरोपी मायाबाई ने बुधाबाई को पकड़ कर गाल पर दातों से काट लिया, और दोनों आरोपी बोले कि तेरे पिता को आज जान से मार डालेंगे कहकर आरोपीगण ने कपड़े का गमछा लेकर बिलामसिंह के गले में लपेट दिया और दोनों ने गमछा खींचकर गला घोट दिया ओर गाला घोटकर बिलामसिंग की हत्या कर दी।और वहां से भाग गए बाद फरियादी बुधाबाई ने टांडा थाने में रिपोर्ट लिखते हुए बताया कि,उसकी शादी 4 वर्ष पूर्व बीशन डावर निवासी जामला के साथ हुई थी और आरोपी कमल ने बीशन को झूठ बोल दिया था कि बुधाबाई की तीन शादियां पूर्व में हो चुकी है, इस बात पर से बुधाबाई को उसके पति बिशन ने एक साल से उसे भगा दिया था तब से बुधाबाई अपने पिता के यहां रह रही थी। इसी बात की शिकायत बिलामसिंग ने आरोपीगण से की थी कि, तुमने झूठ बोलकर उसकी लड़की का घर क्यों तुड़वा दिया इसी बात को लेकर आरोपीगण ने घटना की थी ।अनुसंधान थाना प्रभारी विजय वास्केल के द्वारा किया गया। प्रकरण कुक्षी अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती आरती शुक्ला पांडे के न्यायालय में चल जहां पर करीब 12 महत्वपूर्ण गवाहों के कथन हुए जिनके आधार पर आरोपीगण को दोषी पाते हुए दोनों पति पत्नी को आजीवन कारावास से दंडित किया गया।प्रकरण में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक आर.के. गुप्ता द्वारा पैरवी की गई।

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