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कार्यालय पुलिस थाना कुक्षी जिला धार (म०प्र०)

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क्रमांका /2024॥ प्रेस नोट //दिनांक 05.08.2024

 मारपीट के आरोपीयो को कुक्षी पुलिस ने किया गिरफ्तार, गये जेल

अपराध क्रमांक 475/2024 धारा- 296, 115(2), 118(1), 118(2), 351(3), 131, 3 (5) बीएनएस

आरोपी (1) उज्जवल पिता महेन्द्र पिपलाजे जाति बलाई उम्र 21 साल, (2) दिपक पिता महेन्द्र पिपलाजे जाति बलाई उम्र 19 साल, (3) रितिक पिता कमल पोलके जाति बलाई उम्र 18 साल निवासी राजीव कॉलोनी सुसारी

दिनांक 03.08.2024 को फरियादीया अनामिका पति गौरव गोयल जाति बलाई उम्र 21 साल निवासी सुसारी ने रिपोर्ट किया की आज सुबह करीबन 11.30 बजे हमारे मोहल्ले के रितीक पिता कमल व उज्जवल पिता महेन्द्र व उसका भाई दिपक पिता महेन्द्र तीनो आये पैसो के लेनदेन की बात को लेकर मेरे पति गौरव को माँ बहन की नंगी नंगी गालिया देने लगे मेरे पति गौरव ने गालिया देने से मना किया तो दिपक ने हाथ मे ली हुई फर्शी से मारा जो मेरे पति को सिर में लगा फिर मेरे ससुर राकेश पिता बल्लु गोयल जाति बलाई व दादी बैशरबाई पति बल्लु बिच बचाव करने आये तो उन्हे भी रितीक व उज्जवल ने लोहे के पाईप व किसी नुकीली वस्तु से मारा जिससे दादी को सिर मे व पैर में चोट आयी ओर मेरे ससुर राकेश को पीठ पर चोटे आयी है। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 475/2024 धारा- 296, 115(2), 118(1), 351(3), 131, 3(5) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना मजरुह बैशरबाई पति बल्लु की चोट की क्युरी डॉक्टर, से कराई गई जिसमें डॉक्टर द्वारा अंग भंग होना लेख किया गया जिससे प्रकरण में धारा 118(2) बीएनएस का इजाफा किया गया है जिसमे आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है 

इस मामले को गंभीरता से लेते हुवे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक महोदय धार श्री इंद्रजीत बाकलवार एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कुक्षी श्री सुनिल गुप्ता के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी कुक्षी राजेश यादव ने एक टीम गठित की टीम ने बारीकी से जांच की तो मुखबीर के माध्यम से एवं तकनिकी साक्ष्यो के आधार पर आरोपी आरोपी (1) उज्जवल पिता महेन्द्र पिपलाजे जाति बलाई उम्र 21 साल, (2) दिपक पिता महेन्द्र पिपलाजे जाति बलाई उम्र 19 साल, (3) रितिक पिता कमल पोलके जाति बलाई उम्र 18 साल निवासी राजीव कॉलोनी सुसारी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीयों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।  आरोपियों का आपराधिक रिकार्ड  इंदौर से पता किया जा रहा है

इस उल्लेखनीय सफलता में निरीक्षक राजेश यादव, उनि गिलदार सिंह बघेल, प्रआर  वेस्ता सोलिया, आर 69 जयेन्द्र, आर 21 मेंगला, आर 887 बलराम का विशेष योगदान रहा है।

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