खरगोन जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री
खरगोन । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 13 दिसंबर 2025 को प्रदेश के सभी जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित मामलों का अधिक से अधिक निराकरण किया जाना है। जिनमें आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भू-अर्जन, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी प्रकरण(अशमनीय मामलों को छोड़कर), सेवा मामले (वेतन भत्ते व सेवा निवृत्त लाभों से संबंधित), राजस्व प्रकरण तथा अन्य दीवानी मामले शामिल हैं। प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) मामलों में भी धारा 138 के तहत प्रकरण, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी मामले (अशमनीय छोड़कर), भरण-पोषण एवं अन्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में रखकर निराकरण की व्यवस्था की जाएगी।
अपर कलेक्टर रेखा राठौर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यदि किसी विभाग से संबंधित कोई प्रकरण लंबित हो तो उसकी जानकारी 10 दिसंबर 2025 तक कार्यालय अतिरिक्त महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर को भेजी जाए।






