कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://dc.crsorgi.gov.in पर अब जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार, जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल अधिकृत रजिस्ट्रारकृग्राम पंचायत सचिव, नगर पालिका अधिकारी या शासकीय चिकित्सालयों के नामित अधिकारी ही प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। इनके अलावा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त प्रमाण पत्र वैध नहीं माने जाएंगे।बताया गया कि जन्म-मृत्यु की घटना के 21 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने पर संबंधित रजिस्ट्रार प्रमाण पत्र जारी करेंगे। किसी अन्य वेबसाइट, जन सेवा केंद्र या निजी एजेंटों के माध्यम से प्राप्त प्रमाण पत्र को मान्य नहीं माना जाएगा।

फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी।यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर, एजेंट, साइबर कैफे आदि को प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकृत अधिकार नहीं है। लोगों से अपील की गई है कि वे किसी बहकावे में न आएँ और न ही अवैध रूप से प्रमाण पत्र बनवाने का प्रयास करें।

   चिकित्सालयों को भी निर्देशित किया गया है कि वे केवल अधिकृत पंजीकरण के लिए ही जानकारी दें और किसी भी प्रकार की अस्वीकृति की स्थिति में जिला रजिस्ट्रार को शिकायत करें। मृत नवजात या मृत प्रसव के मामलों में भी प्रमाण पत्र केवल अधिकृत माध्यम से ही दिया जाएगा।

  प्रशासन ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि कोई भी रजिस्ट्रार प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार करता है तो उसके विरुद्ध जनम-मृत्यु पंजीयन अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

  जनता से आग्रह किया गया है कि वह केवल अधिकृत माध्यमों से ही प्रमाण पत्र प्राप्त करें ताकि किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।