
संभाग ब्यूरो बिलाल खत्री
बुरहानपुर शासन के निर्देशानुसार मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के परिपालन में बुरहानपुर जिले के बस ऑनर एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों एवं मोटर परिवहन मालिकों की बैठक ली गई। श्रम पदाधिकारी कन्हैयालाल मोरे ने बैठक के माध्यम से सभी मोटर परिवहन मालिकों को सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की विस्तृत जानकारी देते हुए मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के परिपालन हेतु पदामर्श दिया। आदेश के आलोक में वाहन दुर्घटनाओं के सामान्य कारण, वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय, पंजीयन एवं पंजीयन के नवीनीकरण, मोटर परिवहन के कर्मकारों के कल्याण एवं स्वास्थ्य एवं परिवहन कर्मकारों के कार्य के घंटे आदि के संबंध में वैधानिक स्थिति से अवगत कराते हुए अधिनियम के प्रावधान अनुसार व्यवस्था स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया।
एसोसिएशन पदाधिकारियों द्वारा मोटर परिवहन में जीपीएस सिस्टम एवं पेनिक बटन लगाये जाने हेतु आश्वासन दिया गया। यह भी कहा गया कि, नियोजित कर्मकारों को नियमानुसार कार्य कराने हेतु कटिबद्ध है।
श्रम पदाधिकारी ने बताया कि, विशेष परिस्थितियों में लंबी दूरी मार्ग पर या त्यौहार के अवसर पर कर्मकारों से 10 घंटे तथा सप्ताह में 54 घंटे तक अनुमति प्राप्त कर कार्य कराया जा सकता है। अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत सभी मोटर परिवहन श्रमिकों को 7 दिन की अवधि में एक दिन का विश्राम दिया जाना प्रावधानित है। अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को मोटर परिवहन उपक्रम में किसी भी हैसियत पर कार्य पर नहीं रखा जाये। वहीं समस्त मोटर परिवहन मालिकों से अपने-अपने उपक्रम का पंजीयन शासन द्वारा स्थापित ऑनलाईन कराने के निर्देश दिये गये।