जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री 

चौकी हेलापड़ावा थाना चैनपुर पर अवैध गौवंश परिवहन करने पर किया प्रकरण पंजीबद्ध,

पुलिस ने कार्यवाही मे क्रूरतापूर्वक परिवहन किए जा रहे कुल 07 गौवंश को कराया मुक्त,

अवैध गौवंश परिवहन मे प्रयुक्त पिकअप वाहन कीमत लगभग 10,00,000/- रुपये को भी पुलिस ने किया जप्त

    खरगोन। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर (ग्रामीण) श्री अनुराग तथा उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन सिद्धार्थ बहुगुणा के आदेशानुसार अवैध गौवंश तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशो के परिपालन मे पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीणा व अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) भापुसे नरेंद्र रावत, अति. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमति शकुन्तला रुहल के मार्गदर्शन में जिला खरगोन के समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व समस्त थाना प्रभारियो को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है । इसी तारतम्य में चौकी हेलापड़ावा थाना चैनपुर पर अवैध गौवंश तस्करों के विरूद्व कार्यवाही की गई है ।

     दिनांक 01.06.2025 को चौकी हेलापड़ावा पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, एक पिकअप वाहन जिसमे क्रूरतापूर्वक अवैध गौवंश है, थोड़ी देर के बाद चौकी के सामने से गुजरने वाली है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम के द्वारा चौकी के सामने बैरिकेड लगा कर वाहन चेकिंग शुरू की गई व आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखी गई । थोड़ी देर के बाद चिरिया तरफ से एक पिकअप वाहन आता दिखाई दिया जिसे पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया परंतु पिकअप के वाहन चालक ने पिकअप न रोक कर गाड़ी तेज गति से आगे निकाल ली । 

     पुलिस टीम के द्वारा तत्काल पिकअप वाहन का पीछा किया गया, पुलिस को पीछे आता देख पिकअप का वाहन चालक वाहन छोड़ कर मौके से भाग निकला । मौके पर छोड़ कर गए पिकअप वाहन को चेक करने पर उसमे क्रूरतापूर्वक 07 गौवंश भरे होना पाया , जिन्हे पुलिस द्वारा मुक्त कराया गया । 

      पुलिस के द्वारा पिकअप वाहन क्रमांक MP10ZF8790 कीमत लगभग 10,00,000/- रुपये को नियमानुसार विधिवत जप्त कर पिकअप वाहन चालक के विरुद्ध चौकी हेलापड़ावा थाना चैनपुर पर अपराध क्रमांक 199/25 धारा 4,6,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम तथा 11(1)(घ) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । मौके से फरार पिकअप वाहन चालक को पुलिस के द्वारा शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा ।

 

जप्तशुदा मशरुका

1. कुल 07 गौवंश कीमत लगभग 1,00,000/- रुपये 

2. अवैध गौवंश परिवहन मे प्रयुक्त पिकअप वाहन क्रमांक MP10ZF8790 कीमत लगभग 10,00,000/- रुपये 

उक्त की गई कार्यवाही मे अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग भीकनगाँव राकेश आर्य के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी चैनपुर निरीक्षक नाथुसिंह रंधा नेतृत्व में चौकी हेलापड़ावा प्रभारी उनि  रमेश गहलोद, सउनि चंद्रकांत महाजन व  हरीनारायण का विशेष योगदान रहा ।