हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में धारा 10 के तहत अंतरजातीय विवाह के लिए कलेक्टर के समक्ष आवेदन पेश करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी।
धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम: हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार, जल्द दायर करेगी एसएलपी
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