बिलाल खत्री

      अलीराजपुर  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. अभय अरविंद बेड़ेकर ने  भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत प्रदत्त  जिला अलीराजपुर में मानव जीवन की सुरक्षा, लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सर्वसाधारण के लिए प्रतिबंधात्मक  समस्त प्रकार के आयोजनों जैसे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, रैली, सभा, पुतला दहन, पदयात्रा, रथ यात्रा, आदि के आयोजन के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। बिना अनुमति प्राप्त किये आयोजित होने वाले आयोजनों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही ऐसे आयोजित कार्यक्रमों में व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के दौरान होने वाली शाकसीय एवं गैर शासकीय सम्‍पत्ति की  क्षति – क्षतियों की जिम्मेदारी भी आयोजको की होगी। उक्‍त आदेश आज दिनांक से आगामी 2 माह तक प्रभावशील रहेगा।